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प्रेमिका की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

Thu, 28 Sep 2017 12:59 AM IST
Updated Thu, 28 Sep 2017 12:59 AM IST
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प्रेमिका की हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
सहारनपुर। प्रेमिका को जिंदा जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी ग्राम अंबेहटा निवासी सोनू की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।
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थाना नकुड़ के अंबेहटा पीर के मोहल्ला नयाबांस निवासी सोनू (32 वर्ष) पुत्र मामचंद को 25 मार्च 2013 में अपनी ही प्रेमिका की जलाकर हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इसके साथ तीन अन्य तहेरे भाइयों अजय, विजय व जसवीर पर भी हत्या का आरोप लगा। सभी को एक साथ सजा सुनाई गई थी। तभी से चारों जेल में बंद थे।
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बुधवार की सुबह लगभग 6 बजे अचानक सोनू की तबियत खराब हो गई। बंदी रक्षक अश्वनी और कुलदीप सिंह सोनू को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। यहां बताया गया था कि सोनू के सीने में दर्द उठा है। लेकिन उपचार के दौरान सोनू की मौत हो गई।
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सूचना पर पहुंचे सोनू के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और जेल प्रबंधन पर सोनू के उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सोनू के चाचा सुधीर कुमार, परिवार के संजय, बिंदर, अक्षय अंगूरा सिंह ने आरोप लगाया कि परिजनों को सूचना सोनू की मौत होने के बाद दी गई। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डाक्टर वीरेश शर्मा का कहना है कि सुबह अचानक सोनू के सीने में दर्द होने लगा। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हार्ट अटैक के चलते सोनू की मौत हुई है।

यह था मामला
सोनू अपने ही मोहल्ले में ही दर्जी का काम करने वाले एक व्यक्ति के यहां काम सीख रहा था। काम सीखने के दौरान सोनू के अपने मालिक की बेटी के साथ प्रेम-संबंध हो गए थे। जब युवती के पिता को इसका पता चला तो हंगामा हो गया। इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में युवती अपने घर में जल गई थी, जिसकी बाद में जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। युवती के पिता ने सोनू और उसके तहेरे भाइयों पर उसकी बेटी को जिंदा जलाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी थी। जिस पर पुलिस ने सोनू और उसके तहेरे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
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