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देवबंद: पूर्व विधायक माविया अली के कुर्की नोटिस जारी, कोर्ट ने सात दिसंबर तक किया तलब

Wed, 16 Nov 2022 08:30 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 16 Nov 2022 08:30 PM IST
सार

सहारनपुर समाचार : एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक माविया अली के कुर्की का नोटिस जारी किया है। यही नहीं कोर्ट ने सात दिसंबर तक तलब किया है।

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Attachment notice issued to former MLA Mavia Ali by mp mla court in Saharanpur
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने पर भी अदालत में पेश नहीं होने पर पूर्व विधायक माविया अली के न्यायालय ने कुर्की नोटिस जारी किए है। एमपी एमएलए कोर्ट ने कुर्की नोटिस जारी करते हुए पूर्व विधायक को सात दिसंबर तक कोर्ट में तलब किया है।

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सहारनपुर जनपद के देवबंद निवासी पूर्व विधायक माविया अली ने वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव देवबंद सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। 13 फरवरी 2017 को देवबंद कोतवाली पर सब इंस्पेक्टर कृष्णकुमार की ओर से उनके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। अब यह मुकदमा एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। 
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विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक माविया अली ने अभी तक जमानत नहीं कराई और न ही वो न्यायालय में हाजिर हुए। सितंबर में उनके गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। मगर वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिस पर मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मयंक प्रकाश ने उनके खिलाफ कुर्की नोटिस जारी कर सात दिसंबर तक तलब किया है।

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