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हमला कर लूट के मामले में सात साल का कारावास
Updated Tue, 20 Mar 2018 12:26 AM IST
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सहारनपुर। छह वर्ष पूर्व एक महिला पर जानलेवा हमला कर लूट करने के मामले का दोषी पाए जाने पर ग्राम जाफर नवाज निवासी नितिन गर्ग को सात वर्ष का कारावास एवं 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
ग्राम जाफर नवाज में 13 अप्रैल 2012 को शशि बंसल घर पर अकेली थी। पड़ोस में रहने वाले नितिन गर्ग ने घर में बंदर घुस जाने की बात कहते हुए घर का दरवाजा खुलवाया। शशि बंसल ने दरवाजा खोल दिया। नितिन गर्ग के घर में अकेली शशि बंसल पर उस्तरे से हमला कर घायल कर दिया और कंगन तथा कुंडल छीनकर भाग गया। हमले में शशि बंसल घायल हो गई। गंभीर हालत देखते हुए शशि बंसल को चंडीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शशि बंसल के दामाद अभिनव जिंदल ने नगर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में नितिन गर्ग को गिरफ्तार कर लिया था और लूटे गए गहने बरामद किए थे। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश की कोर्ट में मुकदमा चला। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नितिन गर्ग को दोषी करार दिया। कोर्ट ने नितिन को सात साल के कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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ग्राम जाफर नवाज में 13 अप्रैल 2012 को शशि बंसल घर पर अकेली थी। पड़ोस में रहने वाले नितिन गर्ग ने घर में बंदर घुस जाने की बात कहते हुए घर का दरवाजा खुलवाया। शशि बंसल ने दरवाजा खोल दिया। नितिन गर्ग के घर में अकेली शशि बंसल पर उस्तरे से हमला कर घायल कर दिया और कंगन तथा कुंडल छीनकर भाग गया। हमले में शशि बंसल घायल हो गई। गंभीर हालत देखते हुए शशि बंसल को चंडीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शशि बंसल के दामाद अभिनव जिंदल ने नगर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में नितिन गर्ग को गिरफ्तार कर लिया था और लूटे गए गहने बरामद किए थे। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश की कोर्ट में मुकदमा चला। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नितिन गर्ग को दोषी करार दिया। कोर्ट ने नितिन को सात साल के कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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