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आतिशबाजी विक्रेताओं को दिए आवश्यक दिशा निर्देश
Updated Sun, 04 Nov 2018 12:29 AM IST
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सहारनपुर। जिला प्रशासन ने आतिशबाजी लाइसेंस धारकों के साथ शनिवार को बैठक कर कहा कि चाइनीज पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि रात आठ से दस बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति रहेगी।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एसके दूबे ने आतिशबाजी लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया कि आतिशबाजी की दुकानों पर अग्निशमन यंत्र, बालू से भरी बाल्टियां और पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। दुकान में कार्यरत सभी व्यक्ति इनके प्रयोग विधि के जानकार हों। उन्होंने कहा कि आतिशबाजी की दुकान के आगे कोई अस्थाई प्लेटफार्म या शैड का निर्माण नहीं होना चाहिए। साथ ही दुकान में खुले तारों पर प्रयोग कर ट्यूब, बल्ब या बिजली के पंखे को ना चलाया जाए। सुरक्षा के मददेनजर आतिशबाजी के बॉक्स दुकान के आगे ना रखा जाए।
प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। इसका उल्लंघन होने पर उस क्षेत्र का थाना प्रभारी जिम्मेदार होगा। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट शेरी, एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह, एसपी ग्रामीण विद्यासागर मिश्र , सभी उप जिलाधिकारी और लाइसेंस धारक रहे।
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कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एसके दूबे ने आतिशबाजी लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया कि आतिशबाजी की दुकानों पर अग्निशमन यंत्र, बालू से भरी बाल्टियां और पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। दुकान में कार्यरत सभी व्यक्ति इनके प्रयोग विधि के जानकार हों। उन्होंने कहा कि आतिशबाजी की दुकान के आगे कोई अस्थाई प्लेटफार्म या शैड का निर्माण नहीं होना चाहिए। साथ ही दुकान में खुले तारों पर प्रयोग कर ट्यूब, बल्ब या बिजली के पंखे को ना चलाया जाए। सुरक्षा के मददेनजर आतिशबाजी के बॉक्स दुकान के आगे ना रखा जाए।
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प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। इसका उल्लंघन होने पर उस क्षेत्र का थाना प्रभारी जिम्मेदार होगा। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट शेरी, एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह, एसपी ग्रामीण विद्यासागर मिश्र , सभी उप जिलाधिकारी और लाइसेंस धारक रहे।
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