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बैंक गबन के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
Updated Thu, 23 Nov 2017 12:26 AM IST
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सहारनपुर। सहकारी बैंक में लगभग सात करोड़ रुपये के गबन के मामले में शामिल जेल भेजे गए चार आरोपियों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सहारनपुर की लिंक रोड स्थित सहकारी बैंक में जुलाई में हुए लगभग 7 करोड़ रुपये के गबन के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इन आरोपियों में से चार आरोपियों मोहित कांत शर्मा, वंदना सैनी, आदित्य कुमार वर्मा एवं अतुल कुमार गुप्ता ने 28 अक्तूबर को जमानत के लिए एडीजे द्वितीय की कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 नवंबर का समय दिया था। लेकिन 10 नवंबर को अवकाश होने के चलते जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई की गई। नगर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक वीरेश गिरी ने बताया कि पुलिस की पैरवी के साथ कोर्ट ने जमानत के मामले में वादियों की दलील सुनी, लेकिन आरोप की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों अब हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।
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सहारनपुर की लिंक रोड स्थित सहकारी बैंक में जुलाई में हुए लगभग 7 करोड़ रुपये के गबन के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इन आरोपियों में से चार आरोपियों मोहित कांत शर्मा, वंदना सैनी, आदित्य कुमार वर्मा एवं अतुल कुमार गुप्ता ने 28 अक्तूबर को जमानत के लिए एडीजे द्वितीय की कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 नवंबर का समय दिया था। लेकिन 10 नवंबर को अवकाश होने के चलते जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई की गई। नगर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक वीरेश गिरी ने बताया कि पुलिस की पैरवी के साथ कोर्ट ने जमानत के मामले में वादियों की दलील सुनी, लेकिन आरोप की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों अब हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।