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धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए नोटिस जारी
Updated Mon, 08 Jan 2018 11:42 PM IST
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रामपुर मनिहारान (सहारनपुर)। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने सोमवार को पहले दिन 12 धर्मस्थलों पर जाकर वहां लगे लाउड स्पीकर उतारने के लिए नोटिस दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि बिना प्रशासन की अनुमति के धर्मस्थलों पर ध्वनि प्रदूषण किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
थाना प्रभारी एसके राणा ने बताया कि नगर क्षेत्र में 22 मंदिर हैं और 32 मस्जिद। इनमें सोमवार को दो मंदिरों और 10 मस्जिदों को ध्वनि प्रदूषण को लेकर नोटिस जारी किए गए है। नोटिस में कहा गया है कि वह तीन दिनों के भीतर धर्मस्थलों पर लगे लाउडस्पीकर उतार ले। उन्होंने कहा कि यदि बिना अनुमति के धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर बजाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर लगाने के लिए प्रशासन से अनुमति ली जाएगी। साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी को लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं है। न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए नगर से लेकर देहात में सभी धर्मस्थलों को चिह्नित कर नोटिस देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, जिसमें तीन दिन का समय दिया गया है।
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थाना प्रभारी एसके राणा ने बताया कि नगर क्षेत्र में 22 मंदिर हैं और 32 मस्जिद। इनमें सोमवार को दो मंदिरों और 10 मस्जिदों को ध्वनि प्रदूषण को लेकर नोटिस जारी किए गए है। नोटिस में कहा गया है कि वह तीन दिनों के भीतर धर्मस्थलों पर लगे लाउडस्पीकर उतार ले। उन्होंने कहा कि यदि बिना अनुमति के धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर बजाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर लगाने के लिए प्रशासन से अनुमति ली जाएगी। साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी को लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं है। न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए नगर से लेकर देहात में सभी धर्मस्थलों को चिह्नित कर नोटिस देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, जिसमें तीन दिन का समय दिया गया है।
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