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धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर कार्रवाई शुरू
Updated Mon, 08 Jan 2018 11:42 PM IST
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सहारनपुर। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर पुलिस एवं प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना स्तर से धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों का सर्वे शुरू करा दिया गया है। धार्मिक स्थलों के संचालकों को नोटिस देकर 15 जनवरी तक अनुमति के लिए आवेदन करने का समय दिया गया है।
दो दिन पूर्व उच्च न्यायालय ने धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर अवैध तरीके से बजाए जाने वाले लाउडस्पीकरों पर रोक लगाए जाने एवं बगैर अनुमति के बज रहे लाउडस्पीकरों को हटवाए जाने के आदेश दिए थे। इसके बाद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों को नोटिस जारी कर लाउडस्पीकर की जानकारी मांगी जा रही है साथ ही 15 जनवरी तक अनुमति के लिए आवेदन के लिए कहा जा रहा है। अब तक 300 से अधिक नोटिस भेजे जा चुके हैं। 20 जनवरी तक अनुमति जारी की जाएगी। 20 जनवरी के बाद बगैर अनुमति के धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों को उतरवा लिया जाएगा और संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी थाना स्तर से इसका सर्वे शुरू करा दिया गया है। दो दिन में इसकी रिपोर्ट मांगी गई है कि कितने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। कहां एक-एक है और कहां-कहां एक से अधिक लाउडस्पीकर लगे हुए हैं।
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जहां जितने लाउडस्पीकर होंगे उतने की ही अनुमति मिलेगी
नगर पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह का कहना है कि सर्वे शुरू करा दिया गया है और नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जहां जितने लाउडस्पीकर लगे मिलेंगे, वहां उसी के अनुसार अनुमति दी जाएगी।
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20 जनवरी तक लाउडस्पीकर की अनुमति लेनी अनिवार्य
अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसके दुबे का कहना है कि 20 जनवरी तक जिन धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकरों की अनुमति नहीं ली जाएगी। उन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नहीं बजने दिया जाएगा। अनुमति के बाद भी निर्धारित समय में और निर्धारित से तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजने दिया जाएगा।
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दो दिन पूर्व उच्च न्यायालय ने धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर अवैध तरीके से बजाए जाने वाले लाउडस्पीकरों पर रोक लगाए जाने एवं बगैर अनुमति के बज रहे लाउडस्पीकरों को हटवाए जाने के आदेश दिए थे। इसके बाद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों को नोटिस जारी कर लाउडस्पीकर की जानकारी मांगी जा रही है साथ ही 15 जनवरी तक अनुमति के लिए आवेदन के लिए कहा जा रहा है। अब तक 300 से अधिक नोटिस भेजे जा चुके हैं। 20 जनवरी तक अनुमति जारी की जाएगी। 20 जनवरी के बाद बगैर अनुमति के धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों को उतरवा लिया जाएगा और संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी थाना स्तर से इसका सर्वे शुरू करा दिया गया है। दो दिन में इसकी रिपोर्ट मांगी गई है कि कितने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। कहां एक-एक है और कहां-कहां एक से अधिक लाउडस्पीकर लगे हुए हैं।
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जहां जितने लाउडस्पीकर होंगे उतने की ही अनुमति मिलेगी
नगर पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह का कहना है कि सर्वे शुरू करा दिया गया है और नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जहां जितने लाउडस्पीकर लगे मिलेंगे, वहां उसी के अनुसार अनुमति दी जाएगी।
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20 जनवरी तक लाउडस्पीकर की अनुमति लेनी अनिवार्य
अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसके दुबे का कहना है कि 20 जनवरी तक जिन धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकरों की अनुमति नहीं ली जाएगी। उन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नहीं बजने दिया जाएगा। अनुमति के बाद भी निर्धारित समय में और निर्धारित से तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजने दिया जाएगा।