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आजम, अब्दुल्ला और तजीन फात्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 20 Nov 2019 10:51 PM IST
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warrant against azajm,abdullah and tajeen
रामपुर। विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने सांसद आजम खां, विधायक तजीन फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी।
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आरोप है कि विधायक अब्दुल्ला आजम के जन्म के दो-दो प्रमाणपत्र हैं। उनके जन्म का एक प्रमाणपत्र रामपुर नगरपालिका से जारी हुआ है तो दूसरा लखनऊ नगर निगम से। इस मामले को लेकर भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट लगा दी थी। मामले की सुनवाई एडीजे-6 की कोर्ट में चल रही है। बुधवार को मामले की सुनवाई थी। वारंट जारी होने के बाद भी पेश नहीं होने पर कोर्ट ने सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक तजीन फात्मा और पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि आदेश के बाद भी पेश नहीं होने पर कोर्ट ने सांसद आजम खां, विधायक तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है।
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