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Azam Khan: आजम खां के खिलाफ यतीमखाना केस के तीन मामलों हुई सुनवाई, दो केस में चार जुलाई को होगी सुनवाई

Fri, 17 Jun 2022 06:57 PM IST
अनुराग सक्सेना संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: अनुराग सक्सेना Updated Fri, 17 Jun 2022 06:57 PM IST
सार

साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई।

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Three cases of Yatimkhana case were heard against Azam Khan
सपा नेता आजम खां - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

सपा नेता आजम खां के खिलाफ शहर कोतवाली में दर्ज यतीमखाना प्रकरण के तीन मामलों में कोर्ट में सुनवाई हुई। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दो व चार जुलाई की तारीख तय की है।

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साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले में ही आजम खां के खिलाफ भैंस चोरी तक के आरोप लगे। हालांकि, इन मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
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इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। शुक्रवार को कोतवाली यतीमखाना प्रकरण के तीन मामलों में कोर्ट में सुनवाई हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि अब कोर्ट ने यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में दो जुलाई और दो मामलों में चार जुलाई की तारीख तय की है।

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