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Rampur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद
Fri, 27 Oct 2023 01:44 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 27 Oct 2023 01:44 AM IST
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नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के छह साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी इमरान को सात साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला टांडा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक व्यक्ति की 14 वर्षीय बेटी को फोन करके उसकी सहेली ने अपने घर बुलाया था।
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16 जुलाई 2017 को सहेेली के घर जाते समय गांव का ही इमरान कार से किशोरी का अपहरण कर ले गया था। उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। बाद में घर पहुंची किशोरी ने आपबीती सुनाई तो पीड़िता की मां ने इमरान के खिलाफ टांडा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इमरान को दोषी मानते हुए सात साल की कैद सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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