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Rampur News: किसानों की जमीन कब्जाने के 27 मामलों में आजम परिवार को राहत

Thu, 26 Dec 2024 01:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 26 Dec 2024 01:52 AM IST
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Relief to Azam family in 27 cases of land grabbing of farmers
रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन कब्जाने के 27 मामलों में मंगलवार को एमपी-एमएलए (सेशन) कोर्ट ने सपा नेता आजम खां व उनके परिवार के सदस्यों को राहत देते हुए उनका रिवीजन स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए विधि अनुसार आदेश पारित करने के आदेश दिए हैं।
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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सात साल की सजा काट रहे सपा नेता आजम खां को कोर्ट से मामूली राहत मिली है। दरअसल 2019 में अजीमनगर थाना क्षेत्र के आलियागंज निवासी किसान हनीफ, जुम्मा, कल्लन, यासीन, रफीक, बंदे अली, नब्बू, भुल्लन, शरीफ, मुस्तकीन, अमीर आलम, नामे अली, अबरार, नजाकत, मतलूब, असरार, मोहम्मद आलिम, जाकिर की ओर से अजीमनगर थाने में 27 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। यह सभी मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।
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सपा नेता के अधिवक्ता जुबैर अहमद खां की ओर से लोअर कोर्ट में 27 मुकदमों की एक साथ सुनवाई का प्रार्थनापत्र दिया गया था, जिस पर लोअर कोर्ट ने छह सितंबर 2024 को उनके प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया था। इसके बाद आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा, बेटे अब्दुल्ला आजम खां और रिटायर्ड सीओ आले हसन ने सेशन कोर्ट की शरण ली और लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी।
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कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क दिए और पत्रावली मंगलवार को फैसले के लिए लगी थी। एमपी-एमएलए सेशन ट्रायल ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए लोअर कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और आजम परिवार को राहत दे दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लोअर कोर्ट विधि अनुसार नया आदेश पारित करे। अदालत ने आदेश में कहा है कि रिवीजन में दिए गए निष्कर्ष के अनुसार नया आदेश पारित किया जाए। कोर्ट ने अपना फैसला 14 पेज में सुनाया है, जिसमें सभी तथ्यों व वादियों का जिक्र किया गया है।


गवाह को धमकाने और यतीमखाना मामले में दो को सुनवाई
गवाह को धमकाने और यतीमखाना बस्ती मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इन सभी मामलों की सुनवाई दो जनवरी को होगी। इस मामले में सपा नेता आजम खां को आरोपी बनाया गया है और इस समय वह सीतापुर जेल में बंद हैं। यह दोनों मामले एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन हैं।


अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड मामले में तीन को होगी सुनवाई
हरदोई जेल में बंद पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के दो पैन कार्ड मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले की सुनवाई तीन जनवरी को होगी। इस मामले में सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बनाया गया है। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन हैं।

24jjrp15- बेरी। कार्यक्रम को संबोधित करते इंद्रेश कुमार। स्त्रोत- आयोजक

24jjrp15- बेरी। कार्यक्रम को संबोधित करते इंद्रेश कुमार। स्त्रोत- आयोजक- फोटो : udhampur

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