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Rampur News: महिला की जलाकर हत्या करने में जेठ-जेठानी और देवर को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 28 Oct 2023 02:19 AM IST
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Life imprisonment to brother-in-law and sister-in-law for burning woman to death
रामपुर। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में आठ साल पहले महिला की जलाकर हत्या करने के मामले मेंं कोर्ट ने मृतका के जेठ-जेठानी और देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह वारदात शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के महुनागर गांव की है। गांव निवासी चंद्रपाल की पत्नी मुन्नी देवी की ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल डालकर हत्या कर दी थी। हत्या का कारण संपत्ति का विवाद बताया गया था। इस मामले में मृतका के भाई बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के भजनई गांव निवासी झुन्नी लाल ने मृतका के जेठ सुखपाल, जेठानी रेखा, ससुर साधुलाल, देवर ओमपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की तफ्तीश की और फिर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सुनवाई के दौरान ही मृतका के ससुर साधुलाल की मृत्यु हो चुकी है। एडीजीसी प्रमोद सागर ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मृतका के जेठ-जेठानी और देवर को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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साले की हत्या में बहनोई को उम्रकैद
रामपुर। टांडा थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसके बहनोई को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला क्षेत्र के टांडा थाना क्षेत्र के अपलगढ़ का है। गांव निवासी राम गोपाल सिंह ने 18 जुलाई 21 को अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उनका आरोप था कि अजीमनगर थाना क्षेत्र के सींगनखेड़ा के मजरा हशमतगंज निवासी उसके दामाद नंद किशोर ने संपत्ति के लालच में उसके बेटे अर्जुन की गला दबाकर हत्या कर दी।
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पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश की और फिर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सहायक शासकीय अधिवक्ता ओमप्रकाश लोधी के मुताबिक कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए नंद किशोर को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया।
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