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हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज
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हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज
रामपुर। समीर हत्याकांड के आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अर्जी खारिज कर दी है।
आठ जनवरी 2022 की रात सिविल लाइंस थानाक्षेत्र के किट्प्लाई रोड पर बाइक सवार समीर राजपूत की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए देवेश, फिरोज गांधी और लाखन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हत्या की वजह कारोबारी प्रतिस्पर्धा बताई गई थी। जिसके बाद पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। गुरुवार को नैनीताल के सरियाताला निवासी देवेश के जमानत प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी जिला जज नीलू मोघा ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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रामपुर। समीर हत्याकांड के आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अर्जी खारिज कर दी है।
आठ जनवरी 2022 की रात सिविल लाइंस थानाक्षेत्र के किट्प्लाई रोड पर बाइक सवार समीर राजपूत की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए देवेश, फिरोज गांधी और लाखन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हत्या की वजह कारोबारी प्रतिस्पर्धा बताई गई थी। जिसके बाद पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। गुरुवार को नैनीताल के सरियाताला निवासी देवेश के जमानत प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी जिला जज नीलू मोघा ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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