Rampur: अब्दुल्ला आजम की याचिका पर हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला, सपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
कोर्ट से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराए जाने का एलान दिया। इसकी अधिसूचना भी 13 अप्रैल को जारी होने वाली है।
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रामपुर जिले की स्वार सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं, इस बात का फैसला मंगलवार को हो जाने की संभावना है। दरअसल अब्दुल्ला आजम की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकती है अब्दुल्ला ने मुरादाबाद की कोर्ट की ओर से उनको दो साल सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती दी है। अब्दुल्ला का तर्क है कि जिस घटना में उनको सजा सुनाई गई है उस वक्त वो नाबालिग थे।
मुरादाबाद की कोर्ट ने 13 फरवरी को आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दो- दो साल की सजा सुनाई थी। मामला यह था कि मुरादाबाद जिले के छजलैट में 29 जनवरी 2008 को पुलिस चेकिंग के दौरान आजम खां की कार रोकी गई थी। इसका आजम खां ने विरोध किया था। वहां उनके समर्थक भी पहुंच गए और हाईवे जाम कर दिया था। इस दौरान आजम खां के साथ अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उनके खिलाफ भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाई थी और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
कोर्ट से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराए जाने का एलान दिया। इसकी अधिसूचना भी 13 अप्रैल को जारी होने वाली है।
अब्दुल्ला ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब्दुल्ला आजम से हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी निर्देश दिया कि वह अब्दुल्ला आजम की याचिका पर जल्द सुनवाई करें। अब अब्दुल्ला की याचिका पर मंगलवार को कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इस फैसले पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। कोर्ट के फैसले से तय होगा कि स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं। क्योंकि अगर अब्दुल्ला के पक्ष में कोर्ट का फैसला आता है तो उनकी विधायकी भी बहाल हो सकती है।