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अब्दुल्ला आजम के दो पेनकार्ड मामले में बैंक मैनेजर ने दी गवाही, पूरी नहीं हो सकी जिरह
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रामपुर। सपा सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड के मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई हुई। अदालत में गवाह एक बैंक के शाखा प्रबंधक से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी।
वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पैनकार्ड रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अब्दुल्ला आजम और आजम खां दोनों ही आरोपी हैं। कोर्ट से दोनों की जमानत मंजूर हो चुकी है। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। मंगलवार को इस मामले में गवाही होनी थी। इस मामले में गवाह के रूप में एक बैंक के शाखा प्रबंधक कोर्ट पहुंचे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने शाखा प्रबंधक से जिरह की। अब इस मामले की अगली सुनवाई सात अप्रैल को होगी।
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वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पैनकार्ड रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अब्दुल्ला आजम और आजम खां दोनों ही आरोपी हैं। कोर्ट से दोनों की जमानत मंजूर हो चुकी है। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। मंगलवार को इस मामले में गवाही होनी थी। इस मामले में गवाह के रूप में एक बैंक के शाखा प्रबंधक कोर्ट पहुंचे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने शाखा प्रबंधक से जिरह की। अब इस मामले की अगली सुनवाई सात अप्रैल को होगी।
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