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कोर्ट में हेड मोहर्रिर रहे तीन घंटे की न्यायिक हिरासत में

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 03 Nov 2021 11:15 PM IST
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Head Mohrir remained in judicial custody for three hours in court
रामपुर। गैर जमानती वारंट जारी होने पर हेड मोहर्रिर चंदकीराम बुधवार को अदालत में पेश हुए। अदालत ने आरोपी हेड मोहर्रिर को तीन घंटे की न्यायिक हिरासत में ले लिया। अदालत ने हेड मोहर्रिर को माल पेश करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए छोड़ दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
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मामला गंज थाने से जुड़ा है। वर्ष 2016 में गंज पुलिस ने मिलावटी शराब बरामद की थी, जिसका मुकदमा अजीम उर्फ अज्जु समेत एक अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था। मामला अपर जिला जज/स्पेशल जज ईसी एक्ट मोहम्मद रफी की अदालत में चल रहा है। इस मामले में गवाह दरोगा संजय कुमार की गवाही तीन अक्तूबर 2018 को हुई थी। उस समय पुलिस बरामद माल को कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। इस वजह से गवाह से जिरह नहीं हो सकी। कोर्ट ने माल को पेश करने के लिए कई बार आदेश दिए। इसके बाद भी बरामद माल को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। 27 अक्तूबर को अपर जिला जज/स्पेशल जज ईसी एक्ट मोहम्मद रफी ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित हेड मोहर्रिर चंदकीराम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने बताया कि गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद हेड मोहर्रिर चंदकीराम बुधवार को कोर्ट में पेश हुए, जहां पर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उनके जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई और चंदकीराम को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। करीब तीन घंटे बाद चंदकीराम को माल पेश करवाने के लिए अंतिम अवसर देते हुए न्यायिक अभिरक्षा से रिहा कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
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