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डूंगरपुर प्रकरण: आजम खां से जुड़े मामले में गवाहों को पेश करने को कहा, कोर्ट ने एसपी को दिया आदेश

Fri, 18 Aug 2023 01:45 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 18 Aug 2023 01:45 AM IST
सार

डूंगरपुर प्रकरण मामले में गवाहों के पेश न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने एसपी को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि सभी गवाहों को जल्द पेश किया जाए।  

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Dungarpur case: Court orders production of witnesses in case related to Azam Khan
सपा नेता आजम खां - फोटो : संवाद

विस्तार

रामपुर के डूंगरपुर प्रकरण के पांच मामलों में एमपी-एमएलए (सेशन ट्रायल) कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गवाहों के पेश न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर गवाहों को पेश करने के आदेश दिए हैं। आदेश की प्रति गंज कोतवाल को भी भेजी गई है।

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सपा शासन में डूंगरपुर बस्ती को खाली कराया गया था, जिसमें वहां के लोगों ने 12 मुकदमे भाजपा सरकार आने के बाद 2019 में दर्ज कराए थे। जिसमें आरोप लगाया था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर बस्ती में तमाम सपाई घुस आए थे और उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया।
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साथ ही मारपीट की गई लूटपाट भी की गई। जिसमें सपा नेता आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, पूर्व जिलाध्यक्ष ओमेंद्र सिंह चौहान, फसाहत अली खां शानू समेत कई को नामजद किया गया था। यह मामला इन दिनों एमपी-एमएलए (सेशन ट्रायल) कोर्ट में विचाराधीन है।
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कोर्ट में बृहस्पतिवार को पांच मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान गवाह नहीं पहुंचे, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। पत्र में गवाहों को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस मामले की एक प्रति गंज कोतवाल को भी भेजी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी।

हाईकोर्ट ने एक साल में मामले के निस्तारण के दिए हैं आदेश

हाईकोर्ट ने डूंगरपुर के सभी 12 मामलों का निस्तारण एक साल के भीतर करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश जनवरी 2023 में पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पारित किया था।

अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में पूरी नहीं हो सकी जिरह

सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के दो पासपोर्ट के मामले में बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट में विवेचक लखपत सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए। अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

अब आजम खां के मामले की सुनवाई करेंगे विनोद वर्नवाल

आगरा से स्थानांरित होकर रामपुर आए विनोद कुमार वर्नवाल को एमपी-एमएलए सेशन (ट्रायल कोर्ट) एडीजे प्रथम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बृहस्पतिवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। वह आजम खां समेत अन्य जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में तैनात अमित वीर सिंह का तबादला हाईकोर्ट ने सोनभद्र कर दिया है।

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