रामपुर। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे मौत के घाट उतारने के आरोपी के पिता के नाम पर कांशीराम कालोनी में आवंटित आवास का आवंटन निरस्त करने के आदेश जिलाधिकारी ने जारी कर दिए हैं। आवंटन निरस्त करने आदेश इस वजह से जारी किया गया है कि इस परिवार के पास दो-दो चौपहिया वाहन हैं, जो कांशीराम आवास के पात्र नहीं हैं। इस अलावा जिलाधिकारी ने कांशीराम और आसरा कालोनी में रहने वाले सभी लोगों की पात्रता जांचे जाने के संबंधी आदेश भी जारी कर दिए हैं।
पहाड़ी गेट स्थित कांशीराम आवासीय कालोनी में रहने वाले नाजिल पर छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या का आरोप है। पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। आरोपी फिलहाल जेल में है। आरोपी के नृशंस अपराध को देखते हुए अधिवक्ताओं ने उसके मुकदमे की पैरवी नहीं करने का फैसला लिया है। नाजिम पर मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगने के बाद कालोनी के लोगों ने मांग की थी कि आरोपी के परिवार को यहां से हटाया जाए। इसके बाद जब उसके परिवार के पात्रता की जांच की गई तो पता चला कि उसके पास दो-दो चौपहिया वाहन है। इस आधार पर जिलाधिकारी ने आरोपी के पिता के नाम पर कांशीराम कालोनी में आवंटित आवास का आवंटन रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
साथ ही कांशीराम कालोनी, आसरा आवास कालोनी में रहने वाले लोगों की पात्रता के भी दोबारा जांच करने के आदेश दे दिए हैं। जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के परिजन के नाम पर आवंटित आवास इसलिए निरस्त नहीं किया है नाजिम पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप है। आवंटन इसलिए निरस्त किया गया है कि उसके पास दो-दो चौपहिया वाहन हैं। इसके अलावा कांशीराम कालोनी और आसरा आवास में रहने वाले सभी लोगों की पात्रता की जांच की जाएगी।