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भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ आरोप तय

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 07 Sep 2021 11:50 PM IST
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Charges framed against BJP MLA Rajbala
रामपुर। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मिलक विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।
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आचार संहिता के उल्लंघन का मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का है। उस वक्त राजबाला मिलक-शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार थीं। बाद में वह चुनाव जीतकर विधायक निर्वाचित हो गई थीं।
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चुनाव प्रचार के दौरान 11 फरवरी 2017 को उनके खिलाफ शहजादनगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा तत्कालीन दारोगा जितेंद्र वर्मा की ओर से कराया गया था, जिसमें राजबाला पर बिना अनुमति धमोरा में जनसभा करने का आरोप है। पुलिस ने इस मुकदमे में विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी।
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इस मामले की सुनवाई एमपी-एमए कोर्ट में चल रही है। इस प्रकरण में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में विधायक के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप तय कर दिए गए। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि विधायक राजबाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। अब गवाही शुरू होगी। गवाही के लिए 13 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। इसके साथ ही उनके गैर जमानती वारंट भी वापस हो गए हैं।
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