{"_id":"6914ef5710750854de0c74e3","slug":"a-drug-dealer-was-sentenced-to-five-years-in-prison-and-fined-rs-239-lakh-for-selling-medicines-without-a-license-rampur-news-c-282-1-rmp1004-157766-2025-11-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur News: बिना लाइसेंस दवा बेचने पर दवा विक्रेता को पांच साल की कैद , 2.39 लाख रुपये जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rampur News: बिना लाइसेंस दवा बेचने पर दवा विक्रेता को पांच साल की कैद , 2.39 लाख रुपये जुर्माना
Thu, 13 Nov 2025 02:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Thu, 13 Nov 2025 02:04 AM IST
विज्ञापन
रामपुर। बिना लाइसेंस मेडिकल चलाने व दवा बेचने के मामले में अदालत ने आरोपी को पांच साल की सजा और 2.39 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
औषधि निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि 2020 में गंज थाना क्षेत्र के बगीचा आमना पहाड़ी गेट मोहल्ले में बिना लाइसेंस के एक मेडिकल संचालित किया जा रहा था,जिस पर औषधि विभाग ने छापा मारकर दवाइयों को सीज किया था। मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में दवाएं मिलीं थीं, लेकिन विक्रेता लाइसेंस नहीं दिखा सका था । टीम को स्टोर में रखी दवाओं के बारे में भी कोई रसीद भी नहीं दिखाई गई। इसके बाद मेडिकल को सील कर संचालक मुकर्रम मियां पर केस दर्ज कराया गया था। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला आ गया।अदालत ने आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दवा विक्रेता पर 2.39 लाख रुपये का जुर्माने का फैसला सुनाया।
विज्ञापन
औषधि निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि 2020 में गंज थाना क्षेत्र के बगीचा आमना पहाड़ी गेट मोहल्ले में बिना लाइसेंस के एक मेडिकल संचालित किया जा रहा था,जिस पर औषधि विभाग ने छापा मारकर दवाइयों को सीज किया था। मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में दवाएं मिलीं थीं, लेकिन विक्रेता लाइसेंस नहीं दिखा सका था । टीम को स्टोर में रखी दवाओं के बारे में भी कोई रसीद भी नहीं दिखाई गई। इसके बाद मेडिकल को सील कर संचालक मुकर्रम मियां पर केस दर्ज कराया गया था। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला आ गया।अदालत ने आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दवा विक्रेता पर 2.39 लाख रुपये का जुर्माने का फैसला सुनाया।