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Rampur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 18 Feb 2024 03:36 AM IST
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20 years imprisonment to the accused of raping a teenage girl
रामपुर। शाहबाद क्षेत्र में दलित किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी दानिश को शनिवार को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 2.07 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला शाहबाद क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी व्यक्ति ने 24 फरवरी 2018 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि वह लकड़ी बेचने के लिए गया था। तभी आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। किशोरी की बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई थी। पुलिस ने मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा समेत नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और आरोपी को गांव की रंजिश पर झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राम गोपाल सिंह ने आरोपी दानिश को दोषी मानते हुए 20 साल की कैद व 2.07 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना की पूरी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए।
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अमानत में ख्यानत के मामले में तीन साल की सजा

रामपुर। आटा कंपनी के सेल्समैन को अदालत ने अमानत में ख्यानत के आरोप में तीन साल की कैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के पट्टी टोला मिस्टन गंज स्थित कनिका ब्रांड आटा के मालिक सतीश भाटिया ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी फर्म में तैनात सेल्समैन दिनेश कुमार सैनी ने फर्म के 61657 रुपये हड़प लिए, जो कि अमानत में ख्यानत है। पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अभियोजन की ओर से एपीओ नीरज कुमार ने वादी मुकदमा सतीश भाटिया समेत चार गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने दिनेश कुमार सैनी को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। संवाद
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