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शहर में 26 से दिन में भारी वाहनों की नहीं होगी इंट्री
Updated Mon, 23 Oct 2017 12:31 AM IST
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शहर में 26 से दिन में भारी वाहनों की नहीं होगी इंट्री
रामपुर। शहर में 26 अक्तूबर से भारी वाहनों की दिन के समय में इंट्री नहीं होगी। इसके लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। तैयार प्लान के मुताबिक सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक कोई भी भारी वाहन शहर की सीमा में दाखिल नहीं होगा।
शहर की सड़कों खासतौर से राम- रहीम पुल पर भारी वाहनों की वजह से होते हादसों के बाद पुलिस प्रशासन ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर संयुक्त रूप से फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक अब 26 अक्तूबर से शहर में भारी वाहनों की इंट्री नहीं होगी। भारी वाहनों पर यह प्रतिबंध सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक लागू रहेगा। पुलिस अधीक्षक डा. विपिन ताड़ा के मुताबिक शहर में बढ़ते हादसों को देखते हुए राम- रहीम पुल पर भी दिन में भारी वाहन नहीं दौड़ेंगे। यहां पर भी 26 अक्तूबर से भारी वाहनों की नो इंट्री होगी। इसके अलावा शहर में लखनऊ या फिर मुरादाबाद से बरेली जाने वाले वाहन भी बाईपास से गुजारे जाएंगे। इसके लिए पुलिस को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही इसका सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। यदि नो इंट्री के वक्त कहीं पर कोई भारी वाहन पाया गा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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रामपुर। शहर में 26 अक्तूबर से भारी वाहनों की दिन के समय में इंट्री नहीं होगी। इसके लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। तैयार प्लान के मुताबिक सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक कोई भी भारी वाहन शहर की सीमा में दाखिल नहीं होगा।
शहर की सड़कों खासतौर से राम- रहीम पुल पर भारी वाहनों की वजह से होते हादसों के बाद पुलिस प्रशासन ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर संयुक्त रूप से फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक अब 26 अक्तूबर से शहर में भारी वाहनों की इंट्री नहीं होगी। भारी वाहनों पर यह प्रतिबंध सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक लागू रहेगा। पुलिस अधीक्षक डा. विपिन ताड़ा के मुताबिक शहर में बढ़ते हादसों को देखते हुए राम- रहीम पुल पर भी दिन में भारी वाहन नहीं दौड़ेंगे। यहां पर भी 26 अक्तूबर से भारी वाहनों की नो इंट्री होगी। इसके अलावा शहर में लखनऊ या फिर मुरादाबाद से बरेली जाने वाले वाहन भी बाईपास से गुजारे जाएंगे। इसके लिए पुलिस को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही इसका सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। यदि नो इंट्री के वक्त कहीं पर कोई भारी वाहन पाया गा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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