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Raebareli News: कोर्ट ने शहर कोतवाल को दिया नोटिस
Sun, 01 Mar 2026 12:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Sun, 01 Mar 2026 12:51 AM IST
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रायबरेली। राष्ट्र ध्वज के अपमान के मामले में अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा के खिलाफ वादी शकील अहमद ने वाद दायर कर रखा है। नौ साल से मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी तक इसकी विवेचना सदर कोतवाली पुलिस नहीं कर सकी है।
मामले में 23 दिसंबर 2016 को विवेचना का आदेश कोर्ट ने दिया था। सदर कोतवाली पुलिस की अनदेखी पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। एसीजेएम प्रथम ने सदर कोतवाल को विवेचना प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा है। वादी शकील अहमद ने बताया कि कोर्ट ने सदर कोतवाल की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है।
नौ साल से मामले की विवेचना संबंधी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश के अनुसार इस लापरवाही पर हाईकोर्ट को संदर्भ भेजा जा सकता है। ऐसे में कारण बताओ नोटिस देकर विवेचना दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया है। मामले की सुनवाई नौ मार्च को होगी। आदेश की प्रतिलिपि एसपी रायबरेली को भी भेजी गई है।
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मामले में 23 दिसंबर 2016 को विवेचना का आदेश कोर्ट ने दिया था। सदर कोतवाली पुलिस की अनदेखी पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। एसीजेएम प्रथम ने सदर कोतवाल को विवेचना प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा है। वादी शकील अहमद ने बताया कि कोर्ट ने सदर कोतवाल की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है।
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नौ साल से मामले की विवेचना संबंधी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश के अनुसार इस लापरवाही पर हाईकोर्ट को संदर्भ भेजा जा सकता है। ऐसे में कारण बताओ नोटिस देकर विवेचना दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया है। मामले की सुनवाई नौ मार्च को होगी। आदेश की प्रतिलिपि एसपी रायबरेली को भी भेजी गई है।
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