{"_id":"6a84b5ff1e8fa457610e0456","slug":"son-sentenced-to-seven-years-for-mothers-murder-raebareli-news-c-101-1-slko1032-165483-2026-08-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Raebareli News: मां की हत्या में बेटे को सात साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Raebareli News: मां की हत्या में बेटे को सात साल की सजा
Wed, 19 Aug 2026 01:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Wed, 19 Aug 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
ऊंचाहार। मां की गड़ासे से काटकर हत्या करने व शव को जलाने के मामले में बेटे को सात साल की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने पूरे ठकुराइन मजरे उसरैना गांव निवासी आरोपी कुलदीप शर्मा पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे छह माह अधिक सजा काटनी पड़ेगी।
घटना पांच जून 2024 की है। गांव निवासी सुशीला घर पर सो रही थी। उसका पति लवकुश शर्मा व छोटा बेटा संदीप सलोन बाइक में नंबर प्लेट लगवाने गए थे। तभी, उनके बड़े बेटे कुलदीप ने उनकी गड़ासे से वार कर हत्या कर दी थी। हत्यारे ने घर के पीछे शव को पेट्रोल डालकर जला दिया था। धुंआ उठने पर गांव वालों को घटना की जानकारी हुई थी।
सूचना के बाद पुलिस ने आग बुझाकर शव बाहर निकाला था। उनके पति ने बेटे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। लगभग दो वर्ष बाद मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
घटना पांच जून 2024 की है। गांव निवासी सुशीला घर पर सो रही थी। उसका पति लवकुश शर्मा व छोटा बेटा संदीप सलोन बाइक में नंबर प्लेट लगवाने गए थे। तभी, उनके बड़े बेटे कुलदीप ने उनकी गड़ासे से वार कर हत्या कर दी थी। हत्यारे ने घर के पीछे शव को पेट्रोल डालकर जला दिया था। धुंआ उठने पर गांव वालों को घटना की जानकारी हुई थी।
विज्ञापन
सूचना के बाद पुलिस ने आग बुझाकर शव बाहर निकाला था। उनके पति ने बेटे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। लगभग दो वर्ष बाद मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है।
विज्ञापन