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धारा 82 की उद्घोषणा का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराने का आदेश
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रायबरेली। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र से जुड़े एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने गैरहाजिर चल रहे एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह व कई अन्य आरोपियों पर धारा 82 सीआरपीसी की उद्घोषणा का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी।
कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के कोरौली दमा निवासी राजेश कुमार यादव ने दर्ज कराई थी। इसके अनुसार तीन अगस्त 2015 को गांव में सीसी रोड का लोकार्पण के था। दौरान एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह समेत अन्य आरोपियों ने मारपीट व गालीगलौज की थी।
बीती आठ मार्च 2021 को हाजिर न रहने पर कोर्ट ने एमएलसी समेत अन्य कई आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू अधिपत्र के साथ धारा 82 की आदेशिका जारी की थी। पुलिस ने आदेशिका तामील कराने की रिपोर्ट कोर्ट को दी। इसके बावजूद बुधवार को केवल दो आरोपी वसीम व जुबैर ही कोर्ट में हाजिर हुए। इस पर कोर्ट ने एसपी रायबरेली को एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह समेत शेष अन्य आरोपियों के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी की उद्घोषणा को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने को कहा है।
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कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के कोरौली दमा निवासी राजेश कुमार यादव ने दर्ज कराई थी। इसके अनुसार तीन अगस्त 2015 को गांव में सीसी रोड का लोकार्पण के था। दौरान एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह समेत अन्य आरोपियों ने मारपीट व गालीगलौज की थी।
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बीती आठ मार्च 2021 को हाजिर न रहने पर कोर्ट ने एमएलसी समेत अन्य कई आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू अधिपत्र के साथ धारा 82 की आदेशिका जारी की थी। पुलिस ने आदेशिका तामील कराने की रिपोर्ट कोर्ट को दी। इसके बावजूद बुधवार को केवल दो आरोपी वसीम व जुबैर ही कोर्ट में हाजिर हुए। इस पर कोर्ट ने एसपी रायबरेली को एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह समेत शेष अन्य आरोपियों के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी की उद्घोषणा को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने को कहा है।
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