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दवा की बिक्री रोकी, पांच मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस
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रायबरेली। ड्रग इंस्पेक्टर के निरीक्षण में मेडिकल स्टोरों पर खामियां ही खामियां मिलीं। दवा की दुकानें बिना फार्मासिस्ट के संचालित मिलीं। न कैशमेमो मिले और न ही क्षय रोग व स्वाइन फ्लू के रोगियों को मिलने वाली दवाओं के रजिस्टर मिले, गंदगी का अंबार मिला। ऊंचाहार में एक दुकान पर दो दवाओं की बिक्री को प्रतिबंधित करते हुए सभी पांचों मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस देकर जवाब मांगा। इससे दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया।
ड्रग इंस्पेक्टर शीवेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को आदर्श मेडिकल स्टोर मेजरगंज, सदगुरू मेडिकल स्टोर अरखा, द्विवेदी मेडिकल स्टोर मलिकमऊ चौबारा, धर्मा मेडिकल स्टोर लालगंज और न्यू राज मेडिकल स्टोर ऊंचाहार का निरीक्षण किया। निरीक्षण में न्यू राज मेडिकल स्टोर पर दो दवाओं की बिक्री प्रतिबंधित करते हुए जवाब मांगा। इसके अलावा अन्य मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट नहीं मिले। दवा खरीदने वालों को देने के लिए कैशमेमो तक नहीं मिले।
एक्सपायरी दवाओं को रखने के लिए अलग से व्यवस्था नहीं की गई थी। मेडिकल स्टोरों पर गंदगी का अंबार मिला। क्षय रोगियों को बेची जाने वाली दवाओं का डिटेल रखने के लिए रजिस्टर भी नहीं मिला। मामलों में संबंधित मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि दवा विक्रेताओं को निरीक्षण के दौरान सचेत किया गया है। नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। इसके बाद भी खामियां मिलने पर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।
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ड्रग इंस्पेक्टर शीवेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को आदर्श मेडिकल स्टोर मेजरगंज, सदगुरू मेडिकल स्टोर अरखा, द्विवेदी मेडिकल स्टोर मलिकमऊ चौबारा, धर्मा मेडिकल स्टोर लालगंज और न्यू राज मेडिकल स्टोर ऊंचाहार का निरीक्षण किया। निरीक्षण में न्यू राज मेडिकल स्टोर पर दो दवाओं की बिक्री प्रतिबंधित करते हुए जवाब मांगा। इसके अलावा अन्य मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट नहीं मिले। दवा खरीदने वालों को देने के लिए कैशमेमो तक नहीं मिले।
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एक्सपायरी दवाओं को रखने के लिए अलग से व्यवस्था नहीं की गई थी। मेडिकल स्टोरों पर गंदगी का अंबार मिला। क्षय रोगियों को बेची जाने वाली दवाओं का डिटेल रखने के लिए रजिस्टर भी नहीं मिला। मामलों में संबंधित मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि दवा विक्रेताओं को निरीक्षण के दौरान सचेत किया गया है। नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। इसके बाद भी खामियां मिलने पर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।
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