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Raebareli News: गणना प्रपत्र के साथ नहीं देने हैं दस्तावेज, सिर्फ व्यक्तिगत जानकारी है भरनी
Wed, 19 Nov 2025 11:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Wed, 19 Nov 2025 11:47 PM IST
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अंबेडकरनगर। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चार नवंबर से शुरू हो चुका है और आगामी चार दिसंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। इसके लिए जिले के कुल 1870776 मतदाताओं के सापेक्ष 1870698 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं और अब बीएलओ प्रपत्रों को भरवाकर वापस प्राप्त कर रहे हैं। गणना प्रपत्र भरते समय सिर्फ एक फोटो ही चस्पा करना है, अन्य किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं देने हैं।
एडीएम न्यायिक रंजीत सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए गणना प्रपत्र पर गणना प्रपत्र पर निर्वाचक का नाम, इपिक नंबर, पता, क्रम संख्या, भाग संख्या व नाम, विधानसभा/संसदीय निर्वाचन का नाम, राज्य का नाम और एक फोटो पहले से दर्ज है। सबसे पहले वर्तमान फोटो चिपकाना होगा। इसके बाद पहले कॉलम में जन्मतिथि, आधार संख्या दर्ज करनी होगी। इसमें आधार की जानकारी वैकल्पिक है। फिर मोबाइल नंबर, पिता/अभिभावक का नाम दर्ज करना होगा। अगर पिता का इपिक संख्या उपलब्ध हो तो उसे भरने के बाद माता व उनका इपिक संख्या दर्ज करें। पति या पत्नी का नाम और एपिक संख्या (अगर लागू हो तो) भरें।
बॉक्स
दूसरे व तीसरे कॉलम में देना होगा वर्ष 2003 का ब्योरा
दूसरे कॉलम में वर्ष 2003 के एसआईआर की मतदाता सूची का ब्योरा दर्ज करना होगा। अगर इस सूची में नाम नहीं है तो इसे खाली छोड़ना होगा। अगले कॉलम में अपने किसी संबंधी का विवरण वर्ष 2003 के एसआईआर के अनुसार दर्ज करना होगा। अगर इस सूची में उनका भी नाम नहीं है तो इस कॉलम को भी खाली छोड़ना होगा। इसके बाद हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर फार्म बीएलओ के पास जमा करना होगा।
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ऐसे भर सकते हैं ऑनलाइन फार्म
प्रभारी अधिकारी निर्वाचन राजेश कुमार ने बताया कि एसआईआर का फॉर्म voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है। सबसे पहले इपिक नंबर (मतदाता पहचान संख्या) दर्ज करें। पहले से वोटर आईडी कार्ड है तो एपिक नंबर डालते ही आपकी जानकारी खुद प्रदर्शित होगी। यदि आप नए मतदाता है या पहले पंजीकृत नहीं थे, तो नया फॉर्म भरने का विकल्प मिलेगा। इसके बाद नाम, आयु, लिंग और पता जैसी पहले से भरी जानकारी की पुष्टि करें। आवश्यकता अनुसार संशोधन या सुधार करें। हाल का पासपोर्ट साइज कलर फोटो अपलोड करें। फोटो में चेहरा स्पष्ट और आंखें खुली होनी चाहिए।
बीएलओ क लें सहारा
गणना प्रपत्र भरने के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। सभी मतदाता गणना प्रपत्र में पूछी गई जानकारी को भरकर संबंधित बीएलओ को जमा कर सकते हैं। अगर फार्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो संबंधित बीएलओ का भी सहयोग ले सकते हैं।
- अनुपम शुक्ला, जिलाधिकारी
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एडीएम न्यायिक रंजीत सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए गणना प्रपत्र पर गणना प्रपत्र पर निर्वाचक का नाम, इपिक नंबर, पता, क्रम संख्या, भाग संख्या व नाम, विधानसभा/संसदीय निर्वाचन का नाम, राज्य का नाम और एक फोटो पहले से दर्ज है। सबसे पहले वर्तमान फोटो चिपकाना होगा। इसके बाद पहले कॉलम में जन्मतिथि, आधार संख्या दर्ज करनी होगी। इसमें आधार की जानकारी वैकल्पिक है। फिर मोबाइल नंबर, पिता/अभिभावक का नाम दर्ज करना होगा। अगर पिता का इपिक संख्या उपलब्ध हो तो उसे भरने के बाद माता व उनका इपिक संख्या दर्ज करें। पति या पत्नी का नाम और एपिक संख्या (अगर लागू हो तो) भरें।
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दूसरे व तीसरे कॉलम में देना होगा वर्ष 2003 का ब्योरा
दूसरे कॉलम में वर्ष 2003 के एसआईआर की मतदाता सूची का ब्योरा दर्ज करना होगा। अगर इस सूची में नाम नहीं है तो इसे खाली छोड़ना होगा। अगले कॉलम में अपने किसी संबंधी का विवरण वर्ष 2003 के एसआईआर के अनुसार दर्ज करना होगा। अगर इस सूची में उनका भी नाम नहीं है तो इस कॉलम को भी खाली छोड़ना होगा। इसके बाद हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर फार्म बीएलओ के पास जमा करना होगा।
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ऐसे भर सकते हैं ऑनलाइन फार्म
प्रभारी अधिकारी निर्वाचन राजेश कुमार ने बताया कि एसआईआर का फॉर्म voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है। सबसे पहले इपिक नंबर (मतदाता पहचान संख्या) दर्ज करें। पहले से वोटर आईडी कार्ड है तो एपिक नंबर डालते ही आपकी जानकारी खुद प्रदर्शित होगी। यदि आप नए मतदाता है या पहले पंजीकृत नहीं थे, तो नया फॉर्म भरने का विकल्प मिलेगा। इसके बाद नाम, आयु, लिंग और पता जैसी पहले से भरी जानकारी की पुष्टि करें। आवश्यकता अनुसार संशोधन या सुधार करें। हाल का पासपोर्ट साइज कलर फोटो अपलोड करें। फोटो में चेहरा स्पष्ट और आंखें खुली होनी चाहिए।
बीएलओ क लें सहारा
गणना प्रपत्र भरने के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। सभी मतदाता गणना प्रपत्र में पूछी गई जानकारी को भरकर संबंधित बीएलओ को जमा कर सकते हैं। अगर फार्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो संबंधित बीएलओ का भी सहयोग ले सकते हैं।
- अनुपम शुक्ला, जिलाधिकारी