{"_id":"6813ca26951ef6f2570bd7f9","slug":"more-than-90-hospitals-and-pathology-labs-will-be-closed-raebareli-news-c-101-1-slko1033-132207-2025-05-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Raebareli News: बंद होंगे 90 से अधिक अस्पताल व पैथोलॉजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Raebareli News: बंद होंगे 90 से अधिक अस्पताल व पैथोलॉजी
Fri, 02 May 2025 12:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Fri, 02 May 2025 12:53 AM IST
विज्ञापन
रायबरेली। जिले के निजी अस्पतालों, क्लीनिकों व पैथालॉजी सेंटरों के नवीनीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 अप्रैल को पूरी हो गई। जिले में 352 प्रतिष्ठानों के संचालकों ने ही लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। करीब 90 प्रतिष्ठानों के संचालकों ने आवेदन नहीं किया है। ऐसे में जल्द ही इन्हें बंद कराया जाएगा।
फार्म जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बृहस्पतिवार से ऑनलाइन आवेदनों की जांच शुरू हो गई। मानक पूरा करने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस को जल्द ही नया कर दिया जाएगा। जिले में 450 निजी अस्पताल, क्लीनिक, पॉली क्लीनिक और पैथालॉजी पंजीकृत हैं। नियमानुसार 50 बेड तक के अस्पताल समेत सभी क्लीनिकों, पॉली क्लीनिकों, एक्सरे व पैथोलॉजी का 30 अप्रैल तक ही पंजीकरण मान्य रहता है।
इसी को देखते हुए सभी संचालकों को 30 अप्रैल के पहले ही नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए थे। नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन का काम पूरा हो गया है। आवेदन न करने वालों को सबसे ज्यादा निजी क्लीनिक व पैथोलॉजी के संचालक हैं। प्रपत्र पूरे न हो पाने के कारण उनके आवेदन ऑनलाइन नहीं हो सके।
विज्ञापन
नवीनीकरण के लिए ये प्रपत्र जरूरी
जिले में चिकित्सीय प्रतिष्ठानों के लाइसेंस लेने या नवीनीकरण के लिए चिकित्सकों की डिग्री, पंजीकरण संख्या, विशेषज्ञता, पैरामेडिकल स्टाफ की चिकित्सकीय डिग्री, फायर ऑडिट रिपोर्ट, एनओसी, बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण और अग्निशमन विभाग की एनओसी, स्वीकृत नक्शा, अस्पताल व चिकित्सक के कैमरे में सीसीटीवी कैमरे, बोर्ड पर चिकित्सकों के नाम, अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकीय सेवा, उनका शुल्क दर्ज करने समेत 17 मानकों पर प्रमाणपत्र भी जमा करना होता है।
निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, पैथोलॉजी सहित अन्य चिकित्सीय प्रतिष्ठानों के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन का काम पूरा हो गया है। 30 अप्रैल तक ऑनलाइन मिले आवेदनों में मानकों की जांच करके लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण न कराने वाले प्रतिष्ठानों को बंद कराया जाएगा।
- डॉ. एके जैसल, एसीएमओ/ नोडल अधिकारी
विज्ञापन
फार्म जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बृहस्पतिवार से ऑनलाइन आवेदनों की जांच शुरू हो गई। मानक पूरा करने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस को जल्द ही नया कर दिया जाएगा। जिले में 450 निजी अस्पताल, क्लीनिक, पॉली क्लीनिक और पैथालॉजी पंजीकृत हैं। नियमानुसार 50 बेड तक के अस्पताल समेत सभी क्लीनिकों, पॉली क्लीनिकों, एक्सरे व पैथोलॉजी का 30 अप्रैल तक ही पंजीकरण मान्य रहता है।
विज्ञापन
इसी को देखते हुए सभी संचालकों को 30 अप्रैल के पहले ही नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए थे। नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन का काम पूरा हो गया है। आवेदन न करने वालों को सबसे ज्यादा निजी क्लीनिक व पैथोलॉजी के संचालक हैं। प्रपत्र पूरे न हो पाने के कारण उनके आवेदन ऑनलाइन नहीं हो सके।
विज्ञापन
नवीनीकरण के लिए ये प्रपत्र जरूरी
जिले में चिकित्सीय प्रतिष्ठानों के लाइसेंस लेने या नवीनीकरण के लिए चिकित्सकों की डिग्री, पंजीकरण संख्या, विशेषज्ञता, पैरामेडिकल स्टाफ की चिकित्सकीय डिग्री, फायर ऑडिट रिपोर्ट, एनओसी, बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण और अग्निशमन विभाग की एनओसी, स्वीकृत नक्शा, अस्पताल व चिकित्सक के कैमरे में सीसीटीवी कैमरे, बोर्ड पर चिकित्सकों के नाम, अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकीय सेवा, उनका शुल्क दर्ज करने समेत 17 मानकों पर प्रमाणपत्र भी जमा करना होता है।
निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, पैथोलॉजी सहित अन्य चिकित्सीय प्रतिष्ठानों के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन का काम पूरा हो गया है। 30 अप्रैल तक ऑनलाइन मिले आवेदनों में मानकों की जांच करके लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण न कराने वाले प्रतिष्ठानों को बंद कराया जाएगा।
- डॉ. एके जैसल, एसीएमओ/ नोडल अधिकारी