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Raebareli News: महिला के हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास
Thu, 29 Oct 2026 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Thu, 29 Oct 2026 12:04 AM IST
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बछरावां। प्रेम प्रसंग में महिला की हत्या करने वाले दोषी को एडीजे प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख का अर्थदंड लगाया गया है।
क्षेत्र के दैजुआ खेड़ा गांव के रहने वाले श्याम बाबू ने बीते 2021 वर्ष में गुरुबक्शगंज क्षेत्र की एक रहने वाली महिला की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी श्याम बाबू को जेल भेजा था। 2022 के मार्च में न्यायालय से जमानत दे दी गई। हालांकि न्यालय में मुकदमा प्रचलित था। बछरावां व गुरुबक्शगंज पुलिस ने मामले में जोरदार पैरवी की और बुधवार को एडीजे प्रथम की कोर्ट में सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने साक्ष्यों को पेश किया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद श्याम बाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
असल में मामले की सुनवाई जिला जज के कोर्ट में बीते पांच वर्ष से लंबित थी। फैसला बुधवार देर शाम सुनाया गया है।
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क्षेत्र के दैजुआ खेड़ा गांव के रहने वाले श्याम बाबू ने बीते 2021 वर्ष में गुरुबक्शगंज क्षेत्र की एक रहने वाली महिला की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी श्याम बाबू को जेल भेजा था। 2022 के मार्च में न्यायालय से जमानत दे दी गई। हालांकि न्यालय में मुकदमा प्रचलित था। बछरावां व गुरुबक्शगंज पुलिस ने मामले में जोरदार पैरवी की और बुधवार को एडीजे प्रथम की कोर्ट में सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने साक्ष्यों को पेश किया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद श्याम बाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
असल में मामले की सुनवाई जिला जज के कोर्ट में बीते पांच वर्ष से लंबित थी। फैसला बुधवार देर शाम सुनाया गया है।