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कंपनी के मुख्य प्रबंध अधिकारी समेत छह के खिलाफ केस
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रायबरेली। शहर के डिग्री कॉलेज चौराहा स्थित एक भवन में दफ्तर खोलकर निवेशकों का रुपया जमा कराने के बाद लोकहित भारती क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के 55 करोड़ रुपये लेकर भागने के मामले में शनिवार को सदर कोतवाली पुलिस ने मुख्य प्रबंध अधिकारी समेत छह के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस की मानें तो इस कंपनी का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि पिछले डेढ़ साल से लोकहित भारती क्रेडिट को.ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड का दफ्तर डिग्री कॉलेज स्थित एक भवन में चल रहा था। पिछले 20 दिन पहले कंपनी दफ्तर बंद करके भाग गई। आरोप है कि कंपनी ने एजेंटों के सहारे सैकड़ों लोगों का 55 करोड़ रुपये जमा कराया।
कई निवेशकों का भुगतान भी होना था, लेकिन कंपनी ने भुगतान में टालमटोल किया। कंपनी के भाग जाने के बाद शुक्रवार को उसके एजेंट एसपी दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया था। एसपी से मामले की शिकायत की थी। इस पर एसपी सुनील कुमार सिंह ने प्रकरण में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
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सदर कोतवाल अतुल सिंह ने बताया कि बछरावां निवासी पीड़ित दिनेश सिंह की तहरीर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के सुभाष नगर निवासी एवं कंपनी के मुख्य प्रबंध अधिकारी संतोषीलाल राठौर, भिंड जिले के चतुर्वेदी नगर निवासी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार करन, नई दिल्ली के पटेल नगर कैंट निवासी एवं कंपनी के अध्यक्ष सैय्यद राशिद हाशमी, फैजाबाद जिले के हलियापुर निवासी क्लर्क चंद्रदीप तिवारी, रायबरेली शहर के इंदिरा नगर निवासी क्लर्क अतुल गुप्ता और शाखा प्रबंधक गोविंद यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है।
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गौरतलब है कि पिछले डेढ़ साल से लोकहित भारती क्रेडिट को.ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड का दफ्तर डिग्री कॉलेज स्थित एक भवन में चल रहा था। पिछले 20 दिन पहले कंपनी दफ्तर बंद करके भाग गई। आरोप है कि कंपनी ने एजेंटों के सहारे सैकड़ों लोगों का 55 करोड़ रुपये जमा कराया।
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कई निवेशकों का भुगतान भी होना था, लेकिन कंपनी ने भुगतान में टालमटोल किया। कंपनी के भाग जाने के बाद शुक्रवार को उसके एजेंट एसपी दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया था। एसपी से मामले की शिकायत की थी। इस पर एसपी सुनील कुमार सिंह ने प्रकरण में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
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सदर कोतवाल अतुल सिंह ने बताया कि बछरावां निवासी पीड़ित दिनेश सिंह की तहरीर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के सुभाष नगर निवासी एवं कंपनी के मुख्य प्रबंध अधिकारी संतोषीलाल राठौर, भिंड जिले के चतुर्वेदी नगर निवासी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार करन, नई दिल्ली के पटेल नगर कैंट निवासी एवं कंपनी के अध्यक्ष सैय्यद राशिद हाशमी, फैजाबाद जिले के हलियापुर निवासी क्लर्क चंद्रदीप तिवारी, रायबरेली शहर के इंदिरा नगर निवासी क्लर्क अतुल गुप्ता और शाखा प्रबंधक गोविंद यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है।