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Raebareli News: दवा का नमूना फेल, गुजरात की दवा कंपनी पर एसीजेएम कोर्ट में केस दर्ज
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रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में दवा अधोमानक मिलने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में गुजरात प्रांत की दवा निर्माता कंपनी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गुजरात प्रांत की दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ मुकदमा किया है।
ड्रग इंस्पेक्टर शीवेंद्र प्रताप सिंह ने छह माह पहले जिला अस्पताल चौराहा स्थित आलम मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक दवा सिफेक्जी-200 का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। गुजरात की कंपनी की यह दवा मानकों पर खरी नहीं उतरी। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने दवा के निर्माता और विक्रेता से जवाब मांगा था। दुकानदार ने दवा का बिल प्रस्तुत कर दिया। इसी कारण उसे मुकदमे में शामिल नहीं किया गया।
जांच पूरी होने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने दवा कंपनी क्रश फॉर्मा के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह कई दवाओं के नमूने फेल हुए हैं। जल्द ही उनमें भी मुकदमा दर्ज कराएंगे।
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ड्रग इंस्पेक्टर शीवेंद्र प्रताप सिंह ने छह माह पहले जिला अस्पताल चौराहा स्थित आलम मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक दवा सिफेक्जी-200 का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। गुजरात की कंपनी की यह दवा मानकों पर खरी नहीं उतरी। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने दवा के निर्माता और विक्रेता से जवाब मांगा था। दुकानदार ने दवा का बिल प्रस्तुत कर दिया। इसी कारण उसे मुकदमे में शामिल नहीं किया गया।
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जांच पूरी होने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने दवा कंपनी क्रश फॉर्मा के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह कई दवाओं के नमूने फेल हुए हैं। जल्द ही उनमें भी मुकदमा दर्ज कराएंगे।
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