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तिलोई विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह को पकड़ न सकी पुलिस, कोर्ट ने थानाध्यक्ष को तलब किया
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रायबरेली। तिलोई विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह के अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र से जुड़े एक आपराधिक मामले में हाजिर न होने पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने मामले में थानाध्यक्ष मोहनगंज को स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया है। अब मामले में 11 जनवरी को सुनवाई होगी।
कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह के मुताबिक विधायक के खिलाफ चल रहे मुकदमे की वापसी के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। साथ ही विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए मामले में सुनवाई की तारीख तय की थी।
कई तारीख बीतने के बाद भी थानाध्यक्ष मोहनगंज व एसपी अमेठी मामले में आरोपी विधायक की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करा सके। इस पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए वारंट तामील न कराने पर मामला हाईकोर्ट को संदर्भित करने की बात भी कही थी।
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इसके बावजूद पुलिस विधायक की कोर्ट में हाजिरी सुनिश्चित नहीं करा सकी। इस पर कोर्ट ने आगामी नियत तिथि पर मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए थानाध्यक्ष मोहनगंज को तलब किया है।
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कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह के मुताबिक विधायक के खिलाफ चल रहे मुकदमे की वापसी के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। साथ ही विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए मामले में सुनवाई की तारीख तय की थी।
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कई तारीख बीतने के बाद भी थानाध्यक्ष मोहनगंज व एसपी अमेठी मामले में आरोपी विधायक की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करा सके। इस पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए वारंट तामील न कराने पर मामला हाईकोर्ट को संदर्भित करने की बात भी कही थी।
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इसके बावजूद पुलिस विधायक की कोर्ट में हाजिरी सुनिश्चित नहीं करा सकी। इस पर कोर्ट ने आगामी नियत तिथि पर मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए थानाध्यक्ष मोहनगंज को तलब किया है।