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मनरेगा पार्क की जमीन पर कब्जे के मामले में प्रधान पर केस
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रायबरेली। राही ब्लॉक क्षेत्र की बेलाभेला ग्राम पंचायत में मनरेगा पार्क की जमीन पर कब्जा करने के मामले में ग्राम प्रधान के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। ‘अमर उजाला’ ने मामले में खबर प्रकाशित की तो न सिर्फ अवैध निर्माण गिरवा दिया गया बल्कि प्रधान पर केस भी दर्ज कराया गया।
राही ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेलाभेला में कुचरिया-अलावलपुर रोड के किनारे मनरेगा पार्क बनवाया गया था। इस पार्क के पास करीब 10 बिस्वा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था।
13 जून के अंक में ‘अमर उजाला’ ने ‘मनरेगा पार्क की जमीन पर किया कब्जा’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की तो हड़कंप मच गया था। एसडीएम आरके शुक्ला के निर्देश पर मंगलवार को सरकारी जमीन को मुक्त कराते हुए अवैध निर्माण गिरवा दिया गया था।
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भदोखर थानेदार यशकांत सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल उमेश दीक्षित की तहरीर पर ग्रामप्रधान विनय कुमार यादव के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। उधर, ग्राम प्रधान का कहना है कि सरकारी जमीन से कोई लेनादेना नहीं था। रंजिशन फंसाया गया है।
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राही ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेलाभेला में कुचरिया-अलावलपुर रोड के किनारे मनरेगा पार्क बनवाया गया था। इस पार्क के पास करीब 10 बिस्वा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था।
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13 जून के अंक में ‘अमर उजाला’ ने ‘मनरेगा पार्क की जमीन पर किया कब्जा’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की तो हड़कंप मच गया था। एसडीएम आरके शुक्ला के निर्देश पर मंगलवार को सरकारी जमीन को मुक्त कराते हुए अवैध निर्माण गिरवा दिया गया था।
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भदोखर थानेदार यशकांत सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय लेखपाल उमेश दीक्षित की तहरीर पर ग्रामप्रधान विनय कुमार यादव के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। उधर, ग्राम प्रधान का कहना है कि सरकारी जमीन से कोई लेनादेना नहीं था। रंजिशन फंसाया गया है।