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Raebareli News: छात्रावास में मारपीट, चार छात्रोंको पांच साल की सजा
Wed, 23 Sep 2026 01:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:02 AM IST
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रायबरेली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अमेठी स्थित राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान के छात्रावास में आठ वर्ष पूर्व छात्र से मारपीट के मामले में चार छात्रों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 23-23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
मामले के अनुसार, पंजाब के फाजिल्का निवासी दामन कुक्कड़ राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान के छात्रावास के प्रथम तल पर रहते थे। संस्थान में पढ़ने वाले योगेश जांगिड़ निवासी झुंझुनूं (राजस्थान), पराग जांगिड़ निवासी इंदौर (मध्य प्रदेश), नयन नागर निवासी अलवर (राजस्थान) और शिव सिंधू निवासी दक्षिण-पूर्व दिल्ली भी छात्रावास में रहते थे।
आरोप था कि 16 जुलाई 2018 की रात चारों छात्रों ने दामन कुक्कड़ का कमरा खुलवाया और अंदर घुसकर उनके साथ मारपीट की। आरोपियों ने उन्हें छात्रावास छोड़कर चले जाने की धमकी भी दी। पीड़ित ने फोन से अपने पिता को घटना की जानकारी दी। इसके बाद साथी छात्र उन्हें बलरामपुर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर सुमेर सिंह ने उनका उपचार किया।
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दामन कुक्कड़ के पिता अंकुर कुक्कड़ की तहरीर पर 19 जुलाई 2018 को जायस थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक आबिद अली ने की। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित ने अदालत में बयान दिया कि आरोपियों ने उनका गला दबाया और मुंह दबाकर पेट में मुक्के मारे। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी माना और पांच-पांच वर्ष के कारावास तथा 23-23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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मामले के अनुसार, पंजाब के फाजिल्का निवासी दामन कुक्कड़ राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान के छात्रावास के प्रथम तल पर रहते थे। संस्थान में पढ़ने वाले योगेश जांगिड़ निवासी झुंझुनूं (राजस्थान), पराग जांगिड़ निवासी इंदौर (मध्य प्रदेश), नयन नागर निवासी अलवर (राजस्थान) और शिव सिंधू निवासी दक्षिण-पूर्व दिल्ली भी छात्रावास में रहते थे।
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आरोप था कि 16 जुलाई 2018 की रात चारों छात्रों ने दामन कुक्कड़ का कमरा खुलवाया और अंदर घुसकर उनके साथ मारपीट की। आरोपियों ने उन्हें छात्रावास छोड़कर चले जाने की धमकी भी दी। पीड़ित ने फोन से अपने पिता को घटना की जानकारी दी। इसके बाद साथी छात्र उन्हें बलरामपुर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर सुमेर सिंह ने उनका उपचार किया।
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दामन कुक्कड़ के पिता अंकुर कुक्कड़ की तहरीर पर 19 जुलाई 2018 को जायस थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक आबिद अली ने की। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित ने अदालत में बयान दिया कि आरोपियों ने उनका गला दबाया और मुंह दबाकर पेट में मुक्के मारे। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी माना और पांच-पांच वर्ष के कारावास तथा 23-23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।