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अमूल दूध व मयूर वनस्पति के नमूने फेल
Raebareli
Updated Thu, 26 Jun 2014 05:31 AM IST
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रायबरेली। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से अभियान चलाकर लिए गए नमूने जांच में फेल पाए गए हैं। इसमें अमूल गोल्ड दूध व मयूर वनस्पति सहित 10 नमूने शामिल हैं। नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 10 दुकानदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
एफएसडीए ने तीन महीने पहले अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे थे। वाराणसी स्थित प्रयोगशाला से खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट आ गई है। इसमें 10 नमूने फेल पाए गए हैं। जांच में अमूल गोल्ड दूध, खड़ा नमक, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सरसों का तेल, मयूर सरसों एवं रिफाइंड राइस ऑयल, मयूर वनस्पति, अरहर दाल, पेड़ा व बेसन के दो नमूने फेल आए है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खीरों निवासी संदीप कुमार, सेहंगो निवासी शिवानंद, परशदेपुर निवासी रिंकू मिश्रा, डूडी इटौरा बुजुर्ग निवासी विजय कुमार, एकता डेयरी लालगंज निवासी कामेंद्र त्रिवेेदी, मुंशीगंज निवासी केदारनाथ, इचली ऊंचाहार निवासी प्रदीप कुमार, खोजनपुर ऊंचाहार निवासी सुजीत कुमार, जेरकिला नसीराबाद निवासी समीम और रेलवे स्टेशन रोड लालगंज निवासी धर्मेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप पटेल ने बताया कि नोटिस का जवाब 15 दिन में मांगा गया है। जवाब आने के बाद एडीएम प्रशासन के न्यायालय में मुकदमा किया जाएगा।
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एफएसडीए ने तीन महीने पहले अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे थे। वाराणसी स्थित प्रयोगशाला से खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट आ गई है। इसमें 10 नमूने फेल पाए गए हैं। जांच में अमूल गोल्ड दूध, खड़ा नमक, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सरसों का तेल, मयूर सरसों एवं रिफाइंड राइस ऑयल, मयूर वनस्पति, अरहर दाल, पेड़ा व बेसन के दो नमूने फेल आए है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खीरों निवासी संदीप कुमार, सेहंगो निवासी शिवानंद, परशदेपुर निवासी रिंकू मिश्रा, डूडी इटौरा बुजुर्ग निवासी विजय कुमार, एकता डेयरी लालगंज निवासी कामेंद्र त्रिवेेदी, मुंशीगंज निवासी केदारनाथ, इचली ऊंचाहार निवासी प्रदीप कुमार, खोजनपुर ऊंचाहार निवासी सुजीत कुमार, जेरकिला नसीराबाद निवासी समीम और रेलवे स्टेशन रोड लालगंज निवासी धर्मेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप पटेल ने बताया कि नोटिस का जवाब 15 दिन में मांगा गया है। जवाब आने के बाद एडीएम प्रशासन के न्यायालय में मुकदमा किया जाएगा।
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