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Raebareli News: बिना फायर एनओसी धड़ल्ले से चल रहे 77 नर्सिंग होम

Mon, 29 Jun 2026 01:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Mon, 29 Jun 2026 01:30 AM IST
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77 nursing homes operating brazenly without Fire NOC
रायबरेली। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद जिले में कराई गई जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिले के 77 निजी नर्सिंग होम बिना वैध फायर एनओसी के संचालित पाए गए। अग्निशमन विभाग की जांच में सामने आया कि इन अस्पतालों की फायर एनओसी वर्ष 2025 में ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया। इसके बावजूद अस्पतालों का संचालन जारी है, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
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अग्निशमन विभाग के अनुसार जिले में 177 निजी नर्सिंग होम ने कभी फायर एनओसी प्राप्त की थी। लखनऊ की घटना के बाद चलाए गए विशेष अभियान में दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें 77 अस्पतालों की एनओसी समाप्त मिली। यानी ये अस्पताल करीब छह माह से बिना वैध फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं।
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जांच में यह भी सामने आया कि कई अस्पतालों में वाटर टैंक, अतिरिक्त सीढ़ियां, पर्याप्त चौड़ाई वाले निकास मार्ग, फायर पंप, स्प्रिंकलर सिस्टम समेत आग से बचाव के जरूरी इंतजाम नहीं हैं। कई अस्पताल आवासीय क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं, जहां सेटबैक सहित अन्य भवन मानकों का भी पालन नहीं किया गया है। ऐसे में किसी आपात स्थिति में मरीजों और तीमारदारों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
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बिना फायर एनओसी के अस्पतालों के संचालन से स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि 25 जून को रायबरेली-लखनऊ हाईवे स्थित बछरावां कस्बे में बिना लाइसेंस संचालित साईंराम हॉस्पिटल को सील किया गया था। वहां अवैध रूप से मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। मामले में अज्ञात संचालक के खिलाफ बछरावां कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।


35 होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को भी नोटिस

अग्निशमन विभाग ने जिले के 35 होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इनमें 18 होटल और 17 रेस्टोरेंट शामिल हैं। विभाग के अनुसार इन प्रतिष्ठानों में भी अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले हैं। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



अधिकारियों ने क्या कहा

अग्निशमन अधिकारी सुशील यादव ने बताया कि जांच में 77 निजी अस्पतालों की फायर एनओसी वर्ष 2025 में समाप्त होना पाया गया है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। साथ ही 35 होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और लोगों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
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