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दो साल तक फेसबुक, ट्यूटर, इंड्रायड
Updated Sun, 02 Jul 2017 04:35 AM IST
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दो साल तक फेसबुक व ट्विटर नहीं चलाएगा आरोपी
आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी को जिला जज ने दी सशर्त जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
रायबरेली। भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान फेसबुक पर भारत माता के प्रति अभद्र टिप्पणी कर देशवासियों को भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में जिला कारागार में बंद शौकत कुरैशी को शनिवार को जिला जज ने जमानत दे दी, लेकिन शर्त लगा दी है कि वह दो साल तक दो साल तक फेसबुक, ट्यूटर, इंड्रायड मोबाइल समेत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करेगा।
गौरतलब है कि 18 जून 2017 को भारत-पाक का मैच हो रहा था, तभी फेसबुक पर महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के वारिश नगर वार्ड नंबर पांच के रहने वाले शौकत कुरैशी ने भारत माता के प्रति अभद्र टिप्पणी कर दी थी। इसका संज्ञान लेते हुए आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में एसओ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था।
इस मामले में जिला जज के यहां जमानत अर्जी डाली गई थी। जमानत पर बहस की गई। आरोपी का कहना था कि उसे फंसाया गया है। उधर, शासकीय अधिवक्ता बब्बन त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी पढ़ा लिखा है और उसे अंग्रेजी का ज्ञान भी है। बहस के बाद जिला जज केके शर्मा ने शौकत कुरैशी को 20-20 हजार रुपये के दो जमानतदारों एवं इसी राशि के निजी बंधपत्र पर आरोपी को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो जमानत निरस्त की जा सकती है।
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आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी को जिला जज ने दी सशर्त जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
रायबरेली। भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान फेसबुक पर भारत माता के प्रति अभद्र टिप्पणी कर देशवासियों को भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में जिला कारागार में बंद शौकत कुरैशी को शनिवार को जिला जज ने जमानत दे दी, लेकिन शर्त लगा दी है कि वह दो साल तक दो साल तक फेसबुक, ट्यूटर, इंड्रायड मोबाइल समेत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करेगा।
गौरतलब है कि 18 जून 2017 को भारत-पाक का मैच हो रहा था, तभी फेसबुक पर महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के वारिश नगर वार्ड नंबर पांच के रहने वाले शौकत कुरैशी ने भारत माता के प्रति अभद्र टिप्पणी कर दी थी। इसका संज्ञान लेते हुए आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में एसओ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था।
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इस मामले में जिला जज के यहां जमानत अर्जी डाली गई थी। जमानत पर बहस की गई। आरोपी का कहना था कि उसे फंसाया गया है। उधर, शासकीय अधिवक्ता बब्बन त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी पढ़ा लिखा है और उसे अंग्रेजी का ज्ञान भी है। बहस के बाद जिला जज केके शर्मा ने शौकत कुरैशी को 20-20 हजार रुपये के दो जमानतदारों एवं इसी राशि के निजी बंधपत्र पर आरोपी को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो जमानत निरस्त की जा सकती है।
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