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गैंगरेप में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
Updated Sat, 29 Sep 2018 12:36 AM IST
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रायबरेली। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैंगरेप के एक मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही उन पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। यह फैसला एफ टीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश इफराक अहमद ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) गिरिजेश कुमार सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने खीरों थाने में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादी की बेटी (16) आठ अगस्त 2011 को स्कूल पढ़ने जा रही थी, तभी रास्ते से संदीप अपने सहयोगी श्रवण व पिंकू की मदद से उसकी बेटी को कहीं भगा ले गया। बाद में पीड़िता ने इन लोगों पर गैंगरेप करने की बात बताई।
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पुलिस ने विवेचना के बाद संदीप, ब्रह्म प्रसाद उर्फ पिंकू व श्रवण कुमार लोधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान ब्रह्म प्रसाद उर्फ पिंकू की मौत हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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साथ ही उन पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। यह फैसला एफ टीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश इफराक अहमद ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) गिरिजेश कुमार सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने खीरों थाने में दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार वादी की बेटी (16) आठ अगस्त 2011 को स्कूल पढ़ने जा रही थी, तभी रास्ते से संदीप अपने सहयोगी श्रवण व पिंकू की मदद से उसकी बेटी को कहीं भगा ले गया। बाद में पीड़िता ने इन लोगों पर गैंगरेप करने की बात बताई।
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पुलिस ने विवेचना के बाद संदीप, ब्रह्म प्रसाद उर्फ पिंकू व श्रवण कुमार लोधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान ब्रह्म प्रसाद उर्फ पिंकू की मौत हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।