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Pratapgarh News: गाड़ी, नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्द से दिखा रहे हनक, लगेगा जुर्माना
Wed, 23 Aug 2023 09:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
Updated Wed, 23 Aug 2023 09:31 PM IST
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पहली बार 500 और दोबारा 1500 रुपये का कटेगा चालान, होगी कार्रवाई संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। गाड़ी तथा नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्द लिखकर हनक दिखाने वाले लोगों पर शिकंजा कसेगा। मुख्यमंत्री के सख्त रुख के बाद बाइक या अन्य किसी भी वाहन पर जाति लिखने वालों पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगेगा। कार्रवाई के लिए अपर परिवहन आयुक्त ने एआरटीओ को पत्र भेजा है।
जिले में अब भी दो लाख से अधिक वाहन बिना सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फर्राटा भर रहे हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर कुछ नहीं लिखा जा सकता है लेकिन, हेडलाइट से ऊपर जाति का नाम लिखकर धौंस जमाया जा रहा है।
हैरानी की बात है कि जाति लिखने पर कितने लोगों पर जुर्माना लगा है, इसके बारे में जानकारी एआरटीओ कार्यालय में नहीं है। बुधवार को जिले में पड़ताल के दौरान कचहरी, रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज में मिली बाइक तथा ऑटों पर जाति लिखा मिला। अन्य स्थानों पर फर्राटा भरती बाइक की नंबर प्लेट पर भी जातिसूचक शब्द लिखा हुआ देखने को मिला।
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पहली बार 500, फिर लगेगा 1500 रुपये का जुर्माना
परिवहन विभाग के अनुसार, अगर नंबर प्लेट गलत साइज और आड़े तिरछे अंकों में मिली तो उस पर 5 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है। जातिसूचक शब्द लिखाने वालों के पकड़े जाने पर धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहली बार में 500 और दोबारा पकड़े जाने पर 1500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा।
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वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखने का बढ़ा चलन
वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखकर चलना अब एक ट्रेंड सा होता जा रहा है। अक्सर बाइक तथा अन्य वाहनों पर इस प्रकार के शब्द लिखे नजर आते हैं। ऐसा करना लोग अपनी शान समझते हैं, जबकि यह यातायात नियमों के विपरीत है।
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वाहनों पर तय है नंबर की लिखावट
वाहनों के नंबर प्लेट पर केवल पंजीकरण नंबर के अलावा कुछ भी लिखना गैरकानूनी है। दरअसल कई लोग शौक में अपनी पसंद की कई चीजें लिखवा देते हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम के अनुसार नंबर प्लेट पर अक्षरों और अंकों की लंबाई-चौड़ाई पहले से तय की गई है। इसके तहत सभी गाड़ियों पर अक्षर की ऊंचाई 65 मिलीमीटर और मोटाई 10 मिलीमीटर होनी चाहिए।
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वाहनों के नंबर प्लेट पर धार्मिक और जातिसूचक शब्द लिखने वालों पर कार्रवाई शुरू की गई है। कार्रवाई के साथ ही ऐसे वाहन स्वामियों पर पहली बार 500 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
दिलीप गुप्ता, एआरटीओ प्रवर्तन
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प्रतापगढ़। गाड़ी तथा नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्द लिखकर हनक दिखाने वाले लोगों पर शिकंजा कसेगा। मुख्यमंत्री के सख्त रुख के बाद बाइक या अन्य किसी भी वाहन पर जाति लिखने वालों पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगेगा। कार्रवाई के लिए अपर परिवहन आयुक्त ने एआरटीओ को पत्र भेजा है।
जिले में अब भी दो लाख से अधिक वाहन बिना सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फर्राटा भर रहे हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर कुछ नहीं लिखा जा सकता है लेकिन, हेडलाइट से ऊपर जाति का नाम लिखकर धौंस जमाया जा रहा है।
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हैरानी की बात है कि जाति लिखने पर कितने लोगों पर जुर्माना लगा है, इसके बारे में जानकारी एआरटीओ कार्यालय में नहीं है। बुधवार को जिले में पड़ताल के दौरान कचहरी, रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज में मिली बाइक तथा ऑटों पर जाति लिखा मिला। अन्य स्थानों पर फर्राटा भरती बाइक की नंबर प्लेट पर भी जातिसूचक शब्द लिखा हुआ देखने को मिला।
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पहली बार 500, फिर लगेगा 1500 रुपये का जुर्माना
परिवहन विभाग के अनुसार, अगर नंबर प्लेट गलत साइज और आड़े तिरछे अंकों में मिली तो उस पर 5 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है। जातिसूचक शब्द लिखाने वालों के पकड़े जाने पर धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहली बार में 500 और दोबारा पकड़े जाने पर 1500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा।
वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखने का बढ़ा चलन
वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखकर चलना अब एक ट्रेंड सा होता जा रहा है। अक्सर बाइक तथा अन्य वाहनों पर इस प्रकार के शब्द लिखे नजर आते हैं। ऐसा करना लोग अपनी शान समझते हैं, जबकि यह यातायात नियमों के विपरीत है।
वाहनों पर तय है नंबर की लिखावट
वाहनों के नंबर प्लेट पर केवल पंजीकरण नंबर के अलावा कुछ भी लिखना गैरकानूनी है। दरअसल कई लोग शौक में अपनी पसंद की कई चीजें लिखवा देते हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम के अनुसार नंबर प्लेट पर अक्षरों और अंकों की लंबाई-चौड़ाई पहले से तय की गई है। इसके तहत सभी गाड़ियों पर अक्षर की ऊंचाई 65 मिलीमीटर और मोटाई 10 मिलीमीटर होनी चाहिए।
वाहनों के नंबर प्लेट पर धार्मिक और जातिसूचक शब्द लिखने वालों पर कार्रवाई शुरू की गई है। कार्रवाई के साथ ही ऐसे वाहन स्वामियों पर पहली बार 500 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
दिलीप गुप्ता, एआरटीओ प्रवर्तन