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Pratapgarh News: हत्या करने की धमकी देने के दोषियों को दो वर्ष का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 01 Feb 2025 12:31 AM IST
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Two years imprisonment for those guilty of threatening to commit murder
एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम पारुल वर्मा ने हत्या करने की धमकी देने के दोषी कुंडा के निवासी आजाद व आदिल को दो-दो वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। कुंडा के एक गांव की वादी के मुकदमा के मुताबिक 19 जनवरी 2016 को उसकी नाबालिग बेटी को गांव का इब्बन अहमद बहला-फुसला ले गया। इसमें आजाद व आदिल ने सहयोग किया था। तीनों से पूछताछ करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। कोर्ट ने इब्बन को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। संवाद
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