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Pratapgarh News: सिपाही की मौत के छह साल बाद पत्नी को मिलेगा बीमा क्लेम

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 30 Jun 2025 11:50 PM IST
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The wife will get the insurance claim six years after the death of the soldier
स्थाई लोक अदालत ने दुर्घटना में सिपाही की मौत पर पत्नी को पैकेज बीमा के तहत इंश्योरेंस कंपनी को 20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का आदेश दिया है।
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रानीगंज की वादी मुकदमा विभा के मुताबिक उनके पति संतोष कुमार सरोज अंबेडकर नगर जिले में यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थे। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी एवं बैंक की मदद से पति ने पैकेज बीमा कवर कराया था। बीमा कंपनी की ओर से दावा किया गया था कि भविष्य में दुर्घटना में मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में 30 लाख रुपये दिए जाएंगे।
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31 दिसंबर 2019 को टांडा जनपद के रामपुर कला थाना क्षेत्र में संतोष की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इंश्योरेंस कंपनी में क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन दिया गया तो उसने आवेदन को निरस्त कर दिया। मामले की सुनवाई के बाद स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष राम नारायण, सदस्य शशिकांत त्रिपाठी, सदस्य सुमन पांडेय ने बीमा कंपनी को दो माह के भीतर 20 लाख रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अदा करने का आदेश दिया।
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