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Pratapgarh News: दहेज उत्पीड़न में पति को दस वर्ष का कारावास
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अपर सत्र न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा ने दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न के आरोप में लालगंज के पूरे दीनानाथ के राम मिलन को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास सहित सोलह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वादी पूरे रामन मजरे मेढ़वा थाना लालगंज के शिवलाल ने अपनी बेटी सपना का विवाह राम मिलन से किया था, दहेज के लोभ में सपना को उसका पति राममिलन और उसकी सास,बड़ी जेठानी आए दिन मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। साथ ही दहेज में पांच हजार रुपये लाने का दबाव बनाते थे।
पति राममिलन ने 31अक्तूबर 2018 को उसकी बेटी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया।
काफी जल जाने की वजह से सपना की मृत्यु हो गई। राज्य की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने अभियोजन की ओर से सात गवाहों को प्रस्तुत कर पति को दोषी बताया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
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वादी पूरे रामन मजरे मेढ़वा थाना लालगंज के शिवलाल ने अपनी बेटी सपना का विवाह राम मिलन से किया था, दहेज के लोभ में सपना को उसका पति राममिलन और उसकी सास,बड़ी जेठानी आए दिन मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। साथ ही दहेज में पांच हजार रुपये लाने का दबाव बनाते थे।
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पति राममिलन ने 31अक्तूबर 2018 को उसकी बेटी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया।
काफी जल जाने की वजह से सपना की मृत्यु हो गई। राज्य की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने अभियोजन की ओर से सात गवाहों को प्रस्तुत कर पति को दोषी बताया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
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