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Pratapgarh News: दहेज उत्पीड़न में पति को दस वर्ष का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Feb 2024 02:22 AM IST
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Ten years imprisonment to husband for dowry harassment
अपर सत्र न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा ने दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न के आरोप में लालगंज के पूरे दीनानाथ के राम मिलन को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास सहित सोलह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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वादी पूरे रामन मजरे मेढ़वा थाना लालगंज के शिवलाल ने अपनी बेटी सपना का विवाह राम मिलन से किया था, दहेज के लोभ में सपना को उसका पति राममिलन और उसकी सास,बड़ी जेठानी आए दिन मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। साथ ही दहेज में पांच हजार रुपये लाने का दबाव बनाते थे।
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पति राममिलन ने 31अक्तूबर 2018 को उसकी बेटी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया।
काफी जल जाने की वजह से सपना की मृत्यु हो गई। राज्य की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने अभियोजन की ओर से सात गवाहों को प्रस्तुत कर पति को दोषी बताया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
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