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Pratapgarh News: 20 फीसदी अशंदान जमा करने पर मिल सकेगी करदाताओं को राहत
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2017 से अब तक का जीएसटी नहीं जमा करने वाले करदाताओं को राहत दिलाने के तमाम प्रयास में व्यापार मंडल के पदाधिकारी जुटे हुए हैं। बीते दिनों उपायुक्त राज्यकर से भी व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल मिलकर जीएसटी जमा करने की समय सीमा में एक माह की वृद्धि की मांग की थी।
2017 से अभी तक का जीएसटी जमा नहीं करने वाले करदाताओं को बकाया टैक्स का 20 फीसदी अंशदान विभाग में जमा करना होगा। इसके बाद कारदाता अपनी मांग को लेकर क्रिमिनल कोर्ट में अपील कर सकेंगे। कोर्ट में वाद दायर होने के बाद राज्य कर विभाग की कार्यवाही से करदाता कुछ समय के लिए राहत पा सकेंगे।
उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष राजेंद्र केसरवानी ने बताया कि जनपद में 3125 करदाताओं ने 2017 से जीएसटी का भुगतान नहीं किया है। जिन पर 170 करोड़ रुपये कर बकाया है। विभागीय अधिकारियों से भी टैक्स जमा करने के लिए एक माह अतिरिक्त समय देने की मांग की गई है। साथ ही करदाताओं को बकाया कर का 20 फीसदी अंशदान जमा करने के बाद क्रिमिनल कोर्ट में अपील कर राहत पा सकेंगे।
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2017 से अभी तक का जीएसटी जमा नहीं करने वाले करदाताओं को बकाया टैक्स का 20 फीसदी अंशदान विभाग में जमा करना होगा। इसके बाद कारदाता अपनी मांग को लेकर क्रिमिनल कोर्ट में अपील कर सकेंगे। कोर्ट में वाद दायर होने के बाद राज्य कर विभाग की कार्यवाही से करदाता कुछ समय के लिए राहत पा सकेंगे।
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उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष राजेंद्र केसरवानी ने बताया कि जनपद में 3125 करदाताओं ने 2017 से जीएसटी का भुगतान नहीं किया है। जिन पर 170 करोड़ रुपये कर बकाया है। विभागीय अधिकारियों से भी टैक्स जमा करने के लिए एक माह अतिरिक्त समय देने की मांग की गई है। साथ ही करदाताओं को बकाया कर का 20 फीसदी अंशदान जमा करने के बाद क्रिमिनल कोर्ट में अपील कर राहत पा सकेंगे।
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