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डबल मार्डर में सगे भाइयों समेत छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास

Sat, 02 Jan 2021 01:06 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 02 Jan 2021 01:06 AM IST
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Six convicts, including brothers, held in double pardon
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प्रतापगढ़। नगर कोतवाली के रेलवे क्रासिंग पर सात साल पहले हुए डबल मर्डर के छह अभियुक्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में दो सगे भाई हैं। कोर्ट ने मृतकों के आश्रितों को ढाई-ढाई लाख रुपये प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश सुनाया है।
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घटनाक्रम के अनुसार महुआर गांव निवासी शरीफ खां ने छह अप्रैल 2013 को नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि रात करीब 9.40 बजे रेलवे क्रांसिंग से गुजर रहे उनके रिश्तेदार एजाज अहमद और फिरोज खां की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एडीजे संतोष कुमार तिवारी ने इस मामले में नगर कोतवाली के महुआर गांव निवासी सगे भाई वकील उर्फ इफ्तखार अहमद और शकील अहमद व अली अहमद को हत्या और महुआर निवासी रजी अहमद, फारुख अहमद और आले हसन को हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अभियुक्तों से अर्थदंड के रूप में वसूली गई रकम से ढाई-ढाई लाख रुपये मृतक एजाज और फिरोज खां के परिजनों को प्रतिकर के रूप में देने को कहा है। मुकदमे में नामजद दो आरोपियों के नाबालिग होने के कारण उनका मामला किशोर न्यायालय में मामला विचाराधीन है। पीड़ितों की ओर से एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की थी।
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