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प्रतापगढ़ : नाबालिग के अपहरण में दोषी को सात साल का कारावास

Thu, 11 Aug 2022 07:36 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़ Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Thu, 11 Aug 2022 07:36 PM IST
सार

कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक एवं चिकित्सकीय आघात की पूर्ति एवं पुनर्वास के लिए देने के निर्देश दिए हैं। वादी मुकदमा के अनुसार, 6 जुलाई 2018 को रात करीब दस बजे रात उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।

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Seven years imprisonment for the kidnapping of a minor
अदालत - फोटो : file

विस्तार

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने नाबालिग के अपहरण के मामले में कंधई इलाके सचिन को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक एवं चिकित्सकीय आघात की पूर्ति एवं पुनर्वास के लिए देने के निर्देश दिए हैं। वादी मुकदमा के अनुसार, 6 जुलाई 2018 को रात करीब दस बजे रात उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।
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वादी ने बेटी की तलाश रिश्तेदारों के घर की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आसपास के लोगों की चर्चा के आधार पर मामले की जानकारी हुई। कोर्ट में विवेचक की ओर से आरोपी सचिन के खिलाफ आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। इस मामले में कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने की।

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