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Pratapgarh News: दहेज हत्या के आरोप में सात वर्ष का कारावास, 25 हजार रुपए का अर्थदंड

Fri, 02 Jun 2023 12:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Fri, 02 Jun 2023 12:38 AM IST
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Seven years imprisonment for dowry death, fine of Rs 25,000
- एफटीसी कोर्ट का फैसला, कंधई के लौवार में संदिग्ध दशा में हुई थी विवाहिता की मौत
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संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी सुनीता सिंह नागौर ने दहेज हत्या तथा दहेज उत्पीड़न के आरोप में दोषी मानते हुए कंधई थाना क्षेत्र के लौवार गांव के चंद्रभान सिंह उर्फ राजू को 7 वर्ष के कारावास तथा 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वादी मुकदमा अमित कुमार सिंह की बहन नीतू सिंह उर्फ खुशबू का विवाह 29 अप्रैल 2017 को कंधई के लौवार गांव के चंद्रभान सिंह उर्फ राजू से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। शादी में डेढ़ लाख रुपए नकदी सहित गृहस्थी के कई सामान और लगभग चार लाख रुपये के जेवरात दिए गए थे।
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ससुराल से लौटने पर मृतका ने परिजनों को बताया था कि पति चंद्रभान सिंह की ओर से पांच लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। 22 जनवरी 2018 को नीतू सिंह उर्फ खुशबू को एक बेटी हुई । इसके बाद उसके घर वाले दहेज की मांग करने लगे । 29 अक्तूबर 2019 की शाम नीतू ने अपनी मां के मोबाइल पर सूचना दी कि पति चंद्रभान उर्फ राजू को पैसा नहीं दिया गया, जिससे वह उसे बहुत प्रताड़ित करता है। इतना ही नहीं वह उसकी हत्या भी कर सकता है।
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अगले दिन नीतू के भाई अमित सिंह ने ससुराल आने की बात कही थी। उसी दिन रात को वादी मुकदमा को बताया कि नीतू की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से उनके घर पहुंचें । वादी मुकदमा अमित कुमार सिंह व अपने मित्र हरकेश सिंह व मां को लेकर बहन नीतू के ससुराल पहुंचा तो उसकी मौत हो गई थी।

मृतका के शरीर पर गले के पास रस्सी का निशान, होंठ, कान पर चोट के निशान थे। ससुरालियों ने जानकारी देकर बताया था कि नीतू की लो ब्लड प्रेर्शर की वजह से उसकी मौत हो गई। कोर्ट में राज्य की ओर से एडीजीसी अनिल मिश्रा ने पैरवी की।
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