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Pratapgarh News: जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी कोर्ट में तलब
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जिला जज अब्दुल शाहिद ने विकासखंड मंगरौरा के कंधईमधुपुर निवासी उमेश सिंह की चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी और मतगणना अधिकारी को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने चार मार्च को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है।
मंगरौरा के कंधई मधुपुर निवासी उमेश सिंह की चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए जिला जज की अदालत ने 27 फरवरी 2024 को मतगणना एवं मतगणना परिणाम को अवैधानिक घोषित किया था। साथ ही उमेश सिंह को जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित घोषित करने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश को विपक्षी इंद्रदेव ने हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी।
19 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने जिला जज की अदालत को मामले की फिर से सुनवाई के आदेश दिए थे। वहीं वादी मुकदमा उमेश सिंह ने संशोधित याचिका प्रस्तुत की। साथ ही कोर्ट से गुहार लगाई थी पहले की याचिका में लिपिकीय त्रुटि के चलते वादी मुकदमा न्याय से वंचित हो रहा है।
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संशोधित याचिका में उमेश ने कई जगह संशोधन कराया था। दो प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की थी। जिस कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित बताया है। जिला जज ने हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंड पीठ के पारित निर्णय के आलोक में जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी व मतगणना अधिकारी को 4 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
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मंगरौरा के कंधई मधुपुर निवासी उमेश सिंह की चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए जिला जज की अदालत ने 27 फरवरी 2024 को मतगणना एवं मतगणना परिणाम को अवैधानिक घोषित किया था। साथ ही उमेश सिंह को जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित घोषित करने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश को विपक्षी इंद्रदेव ने हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी।
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19 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने जिला जज की अदालत को मामले की फिर से सुनवाई के आदेश दिए थे। वहीं वादी मुकदमा उमेश सिंह ने संशोधित याचिका प्रस्तुत की। साथ ही कोर्ट से गुहार लगाई थी पहले की याचिका में लिपिकीय त्रुटि के चलते वादी मुकदमा न्याय से वंचित हो रहा है।
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संशोधित याचिका में उमेश ने कई जगह संशोधन कराया था। दो प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की थी। जिस कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित बताया है। जिला जज ने हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंड पीठ के पारित निर्णय के आलोक में जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी व मतगणना अधिकारी को 4 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।