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अग्रिशमन यंत्र न होने पर रद्द होगी कोचिंग सेंटर की मान्यता
Thu, 30 May 2019 12:16 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 30 May 2019 12:16 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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गुजरात के दक्षशीला कांप्लेक्स में संचालित कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग की घटना में 18 छात्र-छात्राओं की दर्दनाक मौत को संज्ञान में लेकर डीआईओएस ने जिले के कोचिंग सेंटर संचालकों को अपने संस्थान में अग्रिशमन यंत्र लगाने के निर्देश दिए हैं।
इसके लिए उन्हें 10 जून तक का समय दिया गया है। डीआईओस ने कहा कि यदि समय रहते अग्रिशमन यंत्र नहीं लगाए गए तो संचालकों पर विधिक कार्रवाई के साथ ही संस्थान की मान्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी।
गुजरात के दक्षशिला कोचिंग संस्थान में आग लगने से 18 छात्र-छात्राओं की मौत हो गई थी। कोचिंग संस्थान में आग से बचाव के कोई प्रबंध नहीं थे। यही कारण रहा कि 18 छात्रों को जान गंवानी पड़ी।
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जिले में भी करीब चार दर्जन कोचिंग संस्थान संचालित होते हैं। इनमें एक भी कोचिंग संस्थान ऐसे नहीं है जहां अग्रिशमन यंत्र की व्यवस्था हो। कोचिंग संस्थान में आग की घटना को संज्ञान में लेकर डीआईओएस डा. एसपी यादव ने सोमवार को जिले के सभी पंजीकृत कोचिंग संस्थान के संचालकों को अग्रिशमन यंत्र लगाने का निर्देश दिया।
उन्होंने साफ कहा कि कोचिंग संस्थान मे ं500 वर्गफुट एरिया में एक अग्रिशमन यंत्र लगाए जाए। कोचिंग संस्थान में यदि प्रवेश का रास्ता छोटा है तो संस्थान का स्थान परिवर्तित किया जाए।
उन्होंने कहा कि 10 जून के भीतर यदि जारी निर्देश के मुताबिक परिवर्तन नहीं दिखा तो कोचिंग संचालक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। उनकी मान्यता रद्द की जाएगी।
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इसके लिए उन्हें 10 जून तक का समय दिया गया है। डीआईओस ने कहा कि यदि समय रहते अग्रिशमन यंत्र नहीं लगाए गए तो संचालकों पर विधिक कार्रवाई के साथ ही संस्थान की मान्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी।
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गुजरात के दक्षशिला कोचिंग संस्थान में आग लगने से 18 छात्र-छात्राओं की मौत हो गई थी। कोचिंग संस्थान में आग से बचाव के कोई प्रबंध नहीं थे। यही कारण रहा कि 18 छात्रों को जान गंवानी पड़ी।
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जिले में भी करीब चार दर्जन कोचिंग संस्थान संचालित होते हैं। इनमें एक भी कोचिंग संस्थान ऐसे नहीं है जहां अग्रिशमन यंत्र की व्यवस्था हो। कोचिंग संस्थान में आग की घटना को संज्ञान में लेकर डीआईओएस डा. एसपी यादव ने सोमवार को जिले के सभी पंजीकृत कोचिंग संस्थान के संचालकों को अग्रिशमन यंत्र लगाने का निर्देश दिया।
उन्होंने साफ कहा कि कोचिंग संस्थान मे ं500 वर्गफुट एरिया में एक अग्रिशमन यंत्र लगाए जाए। कोचिंग संस्थान में यदि प्रवेश का रास्ता छोटा है तो संस्थान का स्थान परिवर्तित किया जाए।
उन्होंने कहा कि 10 जून के भीतर यदि जारी निर्देश के मुताबिक परिवर्तन नहीं दिखा तो कोचिंग संचालक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। उनकी मान्यता रद्द की जाएगी।