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आज से ग्राहकों को मिलेगा जीएसटी का बिल
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़
Updated Fri, 30 Jun 2017 11:49 PM IST
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शुक्रवार की आधी रात से लागू हो रहे जीएसटी से जहां कुछ वस्तुओं के दाम में इजाफा होगा, वहीं 82 प्रतिशत वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी लागू होने से दुकानदार अब पुराने दर पर सामान नहीं बेच पाएंगे, बल्कि उन्हें पुराने माल को नए दर से बेचना होगा। रजिस्टर्ड व्यापारी अब ग्राहकों को पुराने बिल नहीं दे पाएंगे, बल्कि उन्हें जीएसटी का बिल देना होगा।
जीएसटी लागू होने के बाद अब काफी हद तक व्यापारियों की सीमाओं को बांध दिया गया है। शुक्रवार की आधी रात से जीएसटी के लागू होने से खाने-पीने सहित 82 प्रतिशत वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी के नए प्रावधान के मुताबिक अब ईजीएसटी और जीएसटी के तहत ग्राहकों को करीब 28 प्रतिशत ही कर देना होगा। पुराना माल हो या नया, सभी वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें प्रभावी होंगी। वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त मनोज मिश्रा ने बताया कि दाल, चीनी, ब्रेड, तेल, घी, रिफाइंड सहित खाने-पीने की अनेक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। उन्होंने ग्राहकों से कहा कि जब भी वह दुकानों से सामान खरीदें वह जीएसटी का बिल अवश्य लें। शुक्रवार से पुराने कैशमेमो और बिल पर पाबंदी लगा दी गई है। रजिस्टर्ड व्यापारी जीएसटी के नए प्रोफार्मा पर बिल जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके संबंध में पूर्व में ही व्यापारियों को जानकारी दी जा चुकी है। हालांकि दो सौ रुपये से कम की वस्तुएं खरीदने पर बिल के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ग्राहक मांग करता है,तो उसे भी दिया जा सकता है। जीएसटी के लागू होेने से बेल्हा और दिल्ली में बिकने वाले वस्तुएं की दरें एक समान होंगी।
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जीएसटी लागू होने के बाद अब काफी हद तक व्यापारियों की सीमाओं को बांध दिया गया है। शुक्रवार की आधी रात से जीएसटी के लागू होने से खाने-पीने सहित 82 प्रतिशत वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी के नए प्रावधान के मुताबिक अब ईजीएसटी और जीएसटी के तहत ग्राहकों को करीब 28 प्रतिशत ही कर देना होगा। पुराना माल हो या नया, सभी वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें प्रभावी होंगी। वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त मनोज मिश्रा ने बताया कि दाल, चीनी, ब्रेड, तेल, घी, रिफाइंड सहित खाने-पीने की अनेक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। उन्होंने ग्राहकों से कहा कि जब भी वह दुकानों से सामान खरीदें वह जीएसटी का बिल अवश्य लें। शुक्रवार से पुराने कैशमेमो और बिल पर पाबंदी लगा दी गई है। रजिस्टर्ड व्यापारी जीएसटी के नए प्रोफार्मा पर बिल जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके संबंध में पूर्व में ही व्यापारियों को जानकारी दी जा चुकी है। हालांकि दो सौ रुपये से कम की वस्तुएं खरीदने पर बिल के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ग्राहक मांग करता है,तो उसे भी दिया जा सकता है। जीएसटी के लागू होेने से बेल्हा और दिल्ली में बिकने वाले वस्तुएं की दरें एक समान होंगी।
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