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स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए माता-पिता की लिखित सहमति जरूरी : डीएम
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Parental written consent required for school going children: DM
कोरोना संक्रमण के चलते जिले में छह माह से बंद चल रहे स्कूलों को 15 अक्तूबर से खोलने की हरी झड़ी डीएम ने दे दी है। डीएम डा. रूपेश कुमार ने कहा है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए माता-पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति आवश्यक होगी। कहा है कि ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं की जाएगी। डिग्री कॉलेजों के लिए विश्वविद्यालय का नियम लागू होगा। जिले के पार्क और स्टेडियम भी आम लोगों के लिए 15 अक्तूबर से खुल जाएंगे।
डीएम डा. रूपेश कुमार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि 15 अक्तूबर से जिले के शिक्षण-संस्थान खुलेंगे, मगर बच्चों को माता-पिता और अभिभावकों से सहमति पत्र लेकर स्कूल जाना होगा।
कॉलेज प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह बच्चों से सहमति पत्र लेकर अपने पास सुरक्षित रखें। उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई का क्रम जारी रखने को कहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने 15 अक्तूबर से सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी है।
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शहर के पार्कों और स्टेडियम में लटक रहे ताले 15 अक्तूबर की सुबह खुल जाएंगे। कंटेनमेंट जोन के दायरे में आने वाले स्कूलों में कोई गतिविधियां नहीं होंगी। डीएम ने कहा है कि अभी संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है। इसलिए 60 वर्ष से अधिक और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
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डीएम डा. रूपेश कुमार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि 15 अक्तूबर से जिले के शिक्षण-संस्थान खुलेंगे, मगर बच्चों को माता-पिता और अभिभावकों से सहमति पत्र लेकर स्कूल जाना होगा।
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कॉलेज प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह बच्चों से सहमति पत्र लेकर अपने पास सुरक्षित रखें। उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई का क्रम जारी रखने को कहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने 15 अक्तूबर से सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी है।
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शहर के पार्कों और स्टेडियम में लटक रहे ताले 15 अक्तूबर की सुबह खुल जाएंगे। कंटेनमेंट जोन के दायरे में आने वाले स्कूलों में कोई गतिविधियां नहीं होंगी। डीएम ने कहा है कि अभी संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है। इसलिए 60 वर्ष से अधिक और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।